Bihar Chunav: आपकी सीट पर क्या रहेगा वोटिंग टाइम, कौन से दस्तावेज होंगे मान्य? यहां जानिए सारी डिटेल
Bihar Elections 2025: बिहार में गुरुवार को पहले चरण की वोटिंग है। अगर आप कल वोट डाल रहे हैं, तो कुछ ज़रूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आइए एक-एक करके इन पहलुओं पर गौर करते हैं।
- Written By: अभिषेक सिंह
सांकेतिक तस्वीर (सोर्स- सोशल मीडिया)
Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पहले चरण का मतदान कल, गुरुवार, 6 नवंबर को होगा। 18 जिलों की 121 सीटों के लिए मतदान होगा। यह वह दिन है जब जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके राज्य के राजनीतिक परिदृश्य की दिशा तय करेगी।
अगर आप कल वोट डाल रहे हैं, तो कुछ ज़रूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आइए एक-एक करके इन पहलुओं पर गौर करते हैं, जिनका हर मतदाता को ध्यान रखना चाहिए।
इन सीटों पर बदली रहेगी टाइमिंग
पहले चरण की 121 सीटों के लिए मतदान तीन अलग-अलग समय पर होगा। 13 निर्वाचन क्षेत्रों: तारापुर, कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरंजन, मोहिउद्दीननगर, विभूतिपुर, रोसड़ा, हसनपुर, मुंगेर और जमालपुर में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा।
सम्बंधित ख़बरें
हिंगना में मतदाता पुनरीक्षण की तैयारी तेज: घर-घर सर्वे व सोसायटी कैंप लगाकर मैपिंग बढ़ाने के निर्देश
बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का भड़का गुस्सा, पुलिस ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, कई घायल
कानून का कोई मतलब नहीं! चंद्रनाथ रथ की हत्या पर पप्पू यादव का बड़ा बयान, देखें VIDEO
बिहार में 250 छात्रों की स्वास्थ्य में हुआ सुधार, मिड-डे मील खाने के बाद पड़े बीमार, भोजन में मिला था सांप
सिमरी बख्तियारपुर और महसी निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 56 बूथों पर मतदान का समय समान रहेगा, जबकि शेष 105 सीटों पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा।
वोटर लिस्ट में कैसे चेक करें नाम
- पहला: चुनाव आयोग की वेबसाइट https://electoralsearch.eci.gov.in पर जाकर
- दूसरा: Voter Helpline App डाउनलोड करें और एप पर अपना नाम व पता डालकर
- तीसरा: मतदान केंद्रों के बाहर लगे पार्टियों के कैंप में मौजूद मतदाता सूची में।
किसी ने डाल दिया आपका वोट तो?
चुनाव आयोग ने ऐसी स्थितियों के लिए “टेंडर वोट” का प्रावधान स्थापित किया है। अगर आपको किसी मतदान केंद्र पर बताया जाए कि आपका वोट पहले ही डाला जा चुका है, तो घबराएं नहीं, पीठासीन अधिकारी से शिकायत करें। वह आपके दस्तावेज़ों की जांच करेगा, और अगर दावा सही है, तो आपको मतपत्र से टेंडर वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। अगर शिकायत झूठी साबित होती है, तो इसे कानूनी अपराध माना जाएगा।
वोटिंग के लिए मान्य होंगे ये दस्तावेज
चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान के लिए 12 दस्तावेज़ मान्य हैं। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों और डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना – आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई स्मार्ट कार्ड शामिल हैं।
यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव: लिखकर रख लीजिए चुनाव आयोग के फोन नंबर और ई-मेल, वोटिंग में हुई गड़बड़ी तो आएगा काम
इसके अतिरिक्त, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज़, केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूडीआईडी कार्ड शामिल हैं।
