गाड़ी पर है पुराना ई-चालान? 12 सितंबर को मिलेगा बड़ा मौका, कम पैसों में हो सकता है निपटारा

National Lok Adalat 2026: पुराना ई-चालान भरने से बच रहे हैं तो आपके लिए राहत वाला मौका सामने आया है। 12 सितंबर 2026 को देशभर की जिला अदालतों में नेशनल लोक अदालत लग रही है।
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Lok Adalat में अपना चालान माफ कराए।Source. Navbharat Desk
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Challan Discount: अगर आपकी गाड़ी का कोई पुराना ई-चालान लंबे समय से पेंडिंग है और भारी जुर्माने की वजह से आप उसे भरने से बच रहे हैं तो आपके लिए राहत वाला मौका सामने आया है। बता दें कि 12 सितंबर 2026 को देशभर की जिला अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिस दौरान पात्र ट्रैफिक चालानों का आपसी सहमति से निपटारा कराया जा सकता है। वहीं कई मामलों में वाहन चालकों को जुर्माने की रकम में राहत भी मिल सकती है। लेकिन हर चालान लोक अदालत में निपटाया जाएगा यह जरूरी नहीं है। इसलिए जाने से पहले अपने चालान की स्थिति और पात्रता की जांच करना आपके लिए सही रहेगा।

कम रकम में निपट सकता है पुराना चालान

नेशनल लोक अदालत के बारे में बताए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पात्र मामलों में चालान की राशि को लेकर समझौता किया जा सकता है। इससे वाहन मालिक को पूरी जुर्माना राशि की तुलना में कम भुगतान करना पड़ सकता है। वहीं लोक अदालत में हुआ समझौता संबंधित मामले के लिए अंतिम माना जाता है। ऐसे में लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया और उससे जुड़े समय व खर्च से भी बचा जा सकता है। वहीं चालान का निपटारा होने के बाद संबंधित रिकॉर्ड को भी अपडेट किया जाता है।

इन ट्रैफिक चालानों पर मिल सकता है फायदा

लोक अदालत में आमतौर पर शमनीय अपराधों से जुड़े मामलों को निपटाने की गुंजाइश होती है। इनमें ओवरस्पीडिंग, गलत पार्किंग, रेड लाइट जंप, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट जैसे ट्रैफिक उल्लंघन शामिल हो सकते हैं। वहीं ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने, बिना वैध PUC या इंश्योरेंस से जुड़े कुछ मामलों में भी पात्रता हो सकती है। वहीं ड्रंक एंड ड्राइव जैसे गंभीर अपराधों को सामान्य तौर पर इस तरह के निपटारे से बाहर रखा जाता है। साथ ही कोर्ट में ट्रांसफर हो चुके पुराने मामलों की पात्रता भी केस की स्थिति पर निर्भर करेगी।

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ऐसे करा सकते हैं पेंडिंग ई-चालान का निपटारा

अगर आप भी लोक अदालत का लाभ लेने चाहते है तो इसके लिए संबंधित जिला अदालत परिसर में जाना होगा। साथ में पेंडिंग चालान की कॉपी, वाहन की RC, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और PUC जैसे जरूरी दस्तावेज रखना उपयोगी रहने वाला है। इसके बाद अदालत परिसर में हेल्प डेस्क पर चालान की स्थिति की जांच के बाद पात्र मामले को संबंधित प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद तय प्रक्रिया के अनुसार राशि जमा करनी होगी और भुगतान की रसीद प्राप्त करनी होती है।

चालान पेंडिंग छोड़ना पड़ सकता है भारी

अगर किसी भी स्थिति में पुराना चालान लगातार पेंडिंग रहता है तो वाहन से जुड़े कुछ कामों में परेशानी आ सकती है। जिसमें ट्रांसफर, NOC या अन्य वाहन संबंधी प्रक्रियाओं के दौरान बकाया चालान सामने आ सकता है। वहीं गंभीर या लंबे समय से लंबित मामलों में कानूनी कार्रवाई भी आगे बढ़ सकती है। इसलिए अगर आपका चालान पात्र है तो 12 सितंबर 2026 की नेशनल लोक अदालत आपके लिए इसे निपटाने का अच्छा अवसर हो सकता है। ऐसे में इसके लिए जाने से पहले आधिकारिक पोर्टल या संबंधित जिला अदालत से अपने मामले की पात्रता और प्रक्रिया जरूर जांच लें।

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