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नवभारत ऑटो डेस्क : महाराष्ट्र में 1 अप्रैल 2025 से हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य हो जाएगा। यह नियम उन वाहनों पर लागू होगा, जो 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड हुए हैं। राज्य परिवहन विभाग के मुताबिक वाहन मालिकों को अपनी पुरानी नंबर प्लेट हटाकर HSRP लगवानी होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे राज्य के करीब 2 करोड़ वाहन प्रभावित हो सकते हैं।
यदि वाहन मालिक 31 मार्च 2025 तक HSRP नहीं लगवाते हैं, तो उन्हें मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंड का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा HSRP न होने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन, पता बदलवाना, या अन्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। HSRP न होने पर 10,000 रुपये तक का चालान भी काटा जा सकता है।
HSRP लगवाने के लिए वाहन मालिकों को सरकार द्वारा नियुक्त एजेंसियों के पोर्टल पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। वॉक-इन की अनुमति नहीं होगी। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद इसे 90 दिनों के भीतर फिर से शेड्यूल किया जा सकता है।
HSRP लगाने से पहले, एजेंसियां VAHAN पोर्टल पर वाहन के विवरण की पुष्टि करेंगी।
HSRP वाहन की सुरक्षा बढ़ाने और चोरी के वाहनों को ट्रैक करने में मदद करती है। यह विशेष प्रकार की रजिस्ट्रेशन प्लेट होती है, जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 50 के तहत डिजाइन की जाती है। HSRP का साइज, मोटाई और फॉन्ट तय मानकों के अनुसार होते हैं। इन प्लेट पर इस तरीके से नंबर प्रेस किए जाते हैं कि ये स्थायी रूप से उभरे हुए होते हैं। प्लेट पर INDIA और एक यूनिट लेजर नंबर लिखा होता है, जो हर एक प्लेट के लिए अलग होता है।
इस तरह के प्लेट पर ब्लू रंग का अशोक चक्र और 20×20 मिमी का होलोग्राम होता है। इन प्लेटों में रिफ्लेक्टिव कलर्स (Reflective Colors) का उपयोग होता है, जो रात में लाइट पड़ने पर चमकते हैं और CCTV में आसानी से कैप्चर होते हैं। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि HSRP के बिना वाहन चलाने पर भारी जुर्माना लगेगा। साथ ही, परिवहन विभाग से जुड़ी अन्य सेवाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा।
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