Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

टोल टैक्स नहीं चुकाया तो अटक जाएंगे जरूरी काम! सरकार का नया नियम, गाड़ी वालों की बढ़ेगी मुश्किल

Vehicle Rules: गाड़ी पर टोल टैक्स बकाया है, तो अब लापरवाही भारी पड़ सकती है। केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि टोल का बकाया चुकाए बिना वाहन से जुड़े कई जरूरी सरकारी काम नहीं होंगे।

  • Written By: सिमरन सिंह
Updated On: Jan 21, 2026 | 05:01 AM

Toll Tax (Source. AI)

Follow Us
Close
Follow Us:

Toll Tax Pending Rule: अगर आपकी गाड़ी पर टोल टैक्स बकाया है, तो अब लापरवाही भारी पड़ सकती है। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए साफ कर दिया है कि टोल का बकाया चुकाए बिना वाहन से जुड़े कई जरूरी सरकारी काम नहीं होंगे। यह फैसला सीधे तौर पर करोड़ों वाहन मालिकों को प्रभावित करेगा, खासकर उन लोगों को जो हाईवे पर रोजाना सफर करते हैं।

सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 लागू कर दिए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य नेशनल हाईवे पर टोल वसूली को मजबूत करना, डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देना और टोल चोरी पर पूरी तरह लगाम लगाना है।

नए नियमों के तहत क्या-क्या बदल गया?

नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी वाहन पर टोल टैक्स बकाया पाया गया, तो उससे जुड़े कई अहम काम रोक दिए जाएंगे।

सम्बंधित ख़बरें

Mahindra Bolero Neo हुई 20 हजार महंगी, खरीदने से पहले जान लें नया रेट

अब पेट्रोल नहीं, बिजली से चलेगी टोयोटा, 500+ KM रेंज वाली नई Urban Cruiser EV भारत में लॉन्च

हाईवे पर कैश खत्म: 1 अप्रैल से टोल पर सिर्फ FASTag-UPI, सफर होगा तेज और सस्ता

अब सस्ती बाइक भी होगी ज्यादा सुरक्षित, 1 अप्रैल 2026 से हर दोपहिया में अनिवार्य होगा ABS

  • वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रांसफर करने के लिए NOC नहीं मिलेगी।
  • गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं किया जाएगा।
  • कमर्शियल वाहनों को नेशनल परमिट जारी नहीं होगा।

यानी अगर आपने टोल भुगतान को नजरअंदाज किया, तो आपकी गाड़ी कानूनी रूप से सड़क पर चलने लायक नहीं मानी जाएगी।

बकाया टोल की नई परिभाषा क्या है?

सरकार ने अब “अदा न किया गया यूजर शुल्क” की नई परिभाषा तय की है। इसके अनुसार, यदि कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भुगतान दर्ज नहीं होता, तो वह राशि सीधे टोल बकाया मानी जाएगी। चाहे वह FASTag की तकनीकी खराबी हो या किसी और वजह से भुगतान न हो पाया हो, जिम्मेदारी वाहन मालिक की ही होगी।

अब फॉर्म में भी देनी होगी पूरी जानकारी

वाहन ट्रांसफर के लिए भरे जाने वाले Form-28 (NOC फॉर्म) में अब यह स्पष्ट करना अनिवार्य होगा कि वाहन पर कोई टोल बकाया नहीं है। राहत की बात यह है कि यह फॉर्म अब ऑनलाइन भी भरा जा सकेगा, जिससे प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी और तेज होगी।

ये भी पढ़े: Mahindra Bolero Neo हुई 20 हजार महंगी, खरीदने से पहले जान लें नया रेट

डिजिटल टोल सिस्टम को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

सरकार का कहना है कि इन बदलावों से भविष्य में बिना बैरियर वाला टोल सिस्टम (MLFF – Multi Lane Free Flow) लागू करना आसान होगा। इससे गाड़ियां बिना रुके हाईवे से गुजर सकेंगी और टोल अपने आप कट जाएगा। इन नियमों से NHAI को टोल वसूली में पारदर्शिता, बेहतर तकनीकी नियंत्रण और हाईवे के रख-रखाव व विकास के लिए ज्यादा संसाधन मिलेंगे।

If you dont pay the toll tax your important work will get stalled the governments new rule will increase difficulties for vehicle owners

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jan 21, 2026 | 05:01 AM

Topics:  

  • Automobile
  • Fastag
  • Toll Free Number
  • Vehicle Parking

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.