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दिल्ली में 8 मार्च को लगेगी पहली लोक अदालत, ट्रैफिक चालान माफ कराने का सुनहरा मौका

इस लोक अदालत में पुराने चालानों की सुनवाई होगी, लेकिन चालान माफ कराने के लिए आपको कुछ जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। आइए जानते हैं कि किन चालानों को माफ किया जाएगा और इसका पूरा प्रोसेस क्या है।

  • By सिमरन सिंह
Updated On: Mar 01, 2025 | 03:24 AM

Lok Adalat में होगा सभी का फैसला जाने सब। (सौ. Design)

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नवभारत ऑटोमोबाइल डेस्क: अगर आपका पुराना ट्रैफिक चालान पेंडिंग है और आप इसे माफ या कम कराना चाहते हैं, तो आपके पास 8 मार्च को बेहतरीन मौका है। दिल्ली में इस साल की पहली लोक अदालत आयोजित होने जा रही है, जहां आप अपने भारी-भरकम चालानों से राहत पा सकते हैं।

इस लोक अदालत में पुराने चालानों की सुनवाई होगी, लेकिन चालान माफ कराने के लिए आपको कुछ जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। आइए जानते हैं कि किन चालानों को माफ किया जाएगा और इसका पूरा प्रोसेस क्या है।

किन चालानों को मिलेगी माफी?

लोक अदालत में आमतौर पर नियमित ट्रैफिक चालान माफ किए जाते हैं। अगर आपका चालान सीट बेल्ट न लगाने, हेलमेट न पहनने या रेड लाइट जंप करने जैसी सामान्य ट्रैफिक उल्लंघन की वजह से कटा है, तो इसे कम या पूरी तरह माफ किया जा सकता है।

हालांकि, कुछ चालान लोक अदालत में नहीं निपटाए जाएंगे:

  • अगर वाहन किसी एक्सीडेंट या आपराधिक मामले में शामिल रहा है, तो उसका चालान लोक अदालत में नहीं सुना जाएगा।
  • ऐसे मामलों के लिए आपको नियमित कोर्ट में जाना होगा।

लोक अदालत में कहां होगा फैसला?

अगर आपका चालान कटा है तो आप इसे किसी भी लोक अदालत में नहीं दिखा सकते। आपको उसी जिले की लोक अदालत में जाना होगा, जहां चालान कटा है।

अगर आप इस अवसर को चूक जाते हैं, तो आपको या तो अगली लोक अदालत का इंतजार करना होगा या फिर वर्चुअल कोर्ट में चालान निपटाना होगा।

लोक अदालत में जाने से पहले क्या करें?

लोक अदालत में चालान माफ करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके लिए लोक अदालत लगने से कुछ दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है।

जरूरी दस्तावेज:

  • अपॉइंटमेंट लेटर और टोकन नंबर
  • व्हीकल डॉक्यूमेंट्स
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आईडी प्रूफ
  • पिछले और लेटेस्ट चालान की कॉपी
  • वाहन का इंश्योरेंस पेपर

अगर आप ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं, तो आपके चालान के निपटारे में कोई परेशानी नहीं आएगी।

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दिल्ली की लोक अदालत

दिल्ली में 8 मार्च को होने वाली लोक अदालत आपके पुराने ट्रैफिक चालानों से राहत दिलाने का बेहतरीन अवसर है। यदि आपका चालान ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण कटा है, तो इसे माफ या कम कराया जा सकता है। लेकिन, एक्सीडेंट या क्रिमिनल केस से जुड़े चालान पर लोक अदालत में सुनवाई नहीं होगी। अगर आप इस मौके को नहीं गंवाना चाहते, तो समय पर रजिस्ट्रेशन कराएं और सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ लोक अदालत में पहुंचे।

First lok adalat will be held on 8 march in delhi a golden opportunity to get traffic challans waived

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Published On: Mar 01, 2025 | 03:24 AM

Topics:  

  • RTO officer

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