

Fancy Number Plate Challan: आज के दौर में कार या बाइक सिर्फ आने-जाने का साधन नहीं बल्कि कई लोगों के लिए स्टेटस सिंबल भी है। यही वजह है कि लोग गाड़ी को खास दिखाने के लिए फैंसी नंबर प्लेट, स्टाइलिश फॉन्ट और नंबर प्लेट कवर तक लगवा लेते हैं। लेकिन यही शौक अब जेब पर भारी पड़ सकता है। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस उन वाहनों पर सख्ती कर रही है जिनकी नंबर प्लेट तय मानकों के मुताबिक नहीं है या साफ दिखाई नहीं देती।
देश में वाहनों के लिए High Security Registration Plate (HSRP) अनिवार्य व्यवस्था का हिस्सा है। इस प्लेट में अक्षरों का आकार, फॉन्ट, स्पेसिंग और अन्य सुरक्षा चिन्ह निर्धारित मानकों के अनुसार होते हैं। वहीं प्लेट पर क्रोमियम-बेस्ड होलोग्राम और यूनिक लेजर कोड जैसी पहचान भी मौजूद रहती है। इसमें समस्या तब पैदा होती है जब वाहन मालिक इन प्लेटों के साथ मनमाने तरीके से बदलाव करते हैं। नंबरों की जगह बॉस, पापा या सरपंच जैसे शब्द लिखवाना या नंबर को इस तरह डिजाइन कराना कि वह कैमरे में साफ न आए नियमों के खिलाफ माना जा सकता है।
इसके साथ ही देखा गया है कि कई लोग नंबर प्लेट को सुरक्षित रखने या कार को बेहतर लुक देने के लिए उस पर प्लास्टिक कवर, मेटल फ्रेम या अतिरिक्त ब्रैकेट लगाते हैं। लेकिन अगर इससे HSRP का होलोग्राम, लेजर कोड या रजिस्ट्रेशन नंबर आंशिक रूप से भी ढकता है तो परेशानी हो सकती है। वहीं खासकर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरों के लिए साफ नंबर प्लेट बेहद जरूरी है। प्लेट पर लगा कवर या फ्रेम कैमरे की रीडिंग में बाधा डाल सकता है जिससे नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की संभावना बढ़ जाती है।
जानकारी में बताया जाता है कि नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्रवाई हो सकती है। दिए गए विवरण के मुताबिक पहली बार नियम तोड़ने पर 1,000 से 2,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं बार-बार उल्लंघन करने या जानबूझकर नंबर छिपाने पर जुर्माना 5,000 रुपये तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही कुछ परिस्थितियों में वाहन को जब्त करने या मौके पर अवैध नंबर प्लेट हटाने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए सिर्फ स्टाइल के लिए नंबर प्लेट के साथ प्रयोग करना महंगा साबित हो सकता है।
आप भी अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट आज ही चेक करें। अगर उस पर फैंसी फ्रेम, शीशा, कवर या अतिरिक्त ब्रैकेट लगा है और उससे प्लेट का कोई हिस्सा ढक रहा है तो उसे हटा दें। HSRP नहीं लगी है तो अपने राज्य के परिवहन विभाग की आधिकारिक व्यवस्था के जरिए अधिकृत डीलर से प्लेट लगवाएं। लेकिन नंबर प्लेट का असली मकसद गाड़ी को स्टाइलिश दिखाना नहीं बल्कि उसकी पहचान को स्पष्ट और सुरक्षित रखना है। इसलिए कुछ मिनट की सावधानी आपको अनावश्यक चालान और कानूनी परेशानी से बचा सकती है।