मौसम बदलते ही दिल्ली के ट्रैफिक नियमों में भी आए बदलाव, बाहर निकलने से पहले जान लें चेंज

दिल्ली में ट्रैफिक नियमों में बदलाव हो रहा है, जिसमें सर्दी के मौसम में एक बार फिर सरकार 10 और 15 साल पुराने वाहनों को जब्त करने की बात कर रही है।
Delhi traffic rules
Delhi में traffic rules में बदलाव किए गए है। (सौ. Freepik)
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नवभारत डिजिटल डेस्क. दिल्ली में तेजी से मौसम अपना रुख बदल रहा है और लोगों के लिए हल्की ठंड आना शुरू हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में सर्दी के मौसम के आने से पहले ही धुंध की चादर छा गई है, जिसकी वजह से हवा की गुणवत्ता घटती जा रही है और दिल्ली की AQI में भी फर्क देखा जा रहा है। ऐसे में बदलते मौसम को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों पर रोक लगा दी है।

दिल्ली के पुराने वाहनों होंगे जब्त

दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को जब्त करने का फरमान सुना दिया है और अपनी दिशा-निर्देशों के जरिए एक घोषणा की है कि 10 साल पुरानी डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को अब जब्त कर लिया जाएगा। गाइडलाइंस को देखा जाए तो यह 12 अक्टूबर से लागू किया जाने वाला है। दिल्ली में इस अभियान को पहले भी चलाया गया था। अगस्त 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को इन वाहनों की रोकथाम के लिए आदेश जारी किए थे।

उपराज्यपाल ने दिए निर्देश

रिपोर्ट्स पर ध्यान दें तो दिल्ली के उपराज्यपाल सी के सक्सेना एक मीटिंग ले चुके हैं। इस मीटिंग में उपराज्यपाल ने अथॉरिटी को आदेश दिया है कि इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए, जिससे दिल्ली की सर्दी का मौसम आने से पहले ही इन प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को राजधानी से हटाना है। रिपोर्ट में दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 11 अक्टूबर शुक्रवार को ही ऐसे 213 वाहन जब्त किए हैं, जिसमें टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर और ई-रिक्शा शामिल हैं।

पुराने वाहन छोड़ना है सही नहीं तो भरना होगा जुर्माना

दिल्ली सरकार ने पहले भी लोगों से अपील की थी कि वे 10 से 15 साल पुराने वाहनों को बदल लें, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनके वाहनों को अब जब्त करने का फरमान सुना दिया गया है और उनसे भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। नई गाइडलाइंस के मुताबिक चार पहिया वाहनों के लिए 10,000 और दो पहिया वाहनों के लिए 5,000 का जुर्माना तय किया गया है।

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