सरकार ने लिया बड़ा फैसला। (सौ. Freepik)
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार 1 जुलाई 2025 से एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल व CNG गाड़ियां राजधानी में पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं भरवा पाएंगी। इस फैसले का मकसद राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है।
पुरानी गाड़ियों की पहचान के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कैमरे सीधे VAHAN डेटाबेस से लिंक हैं और जैसे ही कोई वाहन पेट्रोल पंप पर पहुंचेगा, कैमरा उसकी नंबर प्लेट स्कैन करेगा। अगर वह गाड़ी एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल (ELV) पाई गई या उसके पास वैध PUCC नहीं होगा, तो ऑपरेटर को ऑडियो अलर्ट मिल जाएगा।
दिल्ली सरकार इस अभियान के लिए 200 टीमें तैनात कर रही है, जिसमें MCD, ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस शामिल होंगी। पेट्रोल पंपों को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) भी जारी किया गया है, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन जब्त किए जाएंगे। जब्त किए गए वाहनों की जानकारी CAQM और पेट्रोलियम मंत्रालय को साप्ताहिक रूप से दी जाएगी।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में लगभग 62 लाख ELVs हैं। नियमों के उल्लंघन पर:
पेट्रोल पंप मालिकों द्वारा नियम तोड़ने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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लोकलसर्किल्स के एक सर्वे के अनुसार: “दिल्ली के 44% वाहन मालिक सरकार के इस कदम से असहमत हैं। उनका कहना है कि कुछ गाड़ियां अच्छी स्थिति में हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने पूरा शुल्क भरा है।”
हालांकि 49% लोग इस योजना का समर्थन कर रहे हैं, जबकि 7% ने कोई स्पष्ट राय नहीं दी। यह सर्वे दिल्ली के 11 जिलों में किया गया और 25,000 से अधिक प्रतिक्रियाएं मिलीं।