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बिना वजह कटा चालान? लोक अदालत में ऐसे पा सकते हैं माफी, जानिए आसान तरीका

लोक अदालत (Lok Adalat) एक ऐसा मंच है जहां ट्रैफिक चालान जैसे छोटे-मोटे मामलों का समाधान बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के किया जाता है। यहां पर जुर्माने की राशि में बड़ी राहत दी जाती है।

  • By सिमरन सिंह
Updated On: Apr 12, 2025 | 03:44 AM

कोर्ट आदेश। (सौ. Freepik)

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नवभारत ऑटोमोबाइल डेस्क: कई बार ऐसा होता है जब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के बिना भी लोगों का वाहन चालान कट जाता है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप भारी-भरकम चालान से राहत पा सकते हैं – लोक अदालत के जरिए।

लोक अदालत में मिलती है चालान माफी की सुविधा

लोक अदालत (Lok Adalat) एक ऐसा मंच है जहां ट्रैफिक चालान जैसे छोटे-मोटे मामलों का समाधान बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के किया जाता है। यहां पर जुर्माने की राशि में बड़ी राहत दी जाती है और कई बार चालान पूरी तरह माफ भी कर दिया जाता है।

हर महीने होती है लोक अदालत

अक्सर लोक अदालत का आयोजन हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को किया जाता है, हालांकि कुछ राज्यों में तारीखें भिन्न हो सकती हैं। अगली लोक अदालत की जानकारी के लिए आप अपने जिले की न्यायिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या स्थानीय अदालत से संपर्क कर सकते हैं।

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लोक अदालत में क्या-क्या लेकर जाएं

अगर आप अपने चालान को सुलझाना चाहते हैं, तो अदालत में जाते समय ये दस्तावेज़ साथ रखें:

  • चालान की कॉपी
  • वाहन के रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स
  • वैध पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड)

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ऐसे करें लोक अदालत में अप्लाई

यदि आपके ऊपर एक से अधिक चालान हैं, तो आपको हर चालान के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद तय तारीख पर आपको लोक अदालत में पेश होना होता है। वहां पर अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे और अगर मामला उचित पाया गया तो चालान की राशि घटा दी जाती है या पूरा चालान भी माफ हो सकता है।

कोर्ट कचहरी के चक्कर

लोक अदालत ट्रैफिक चालान से निजात पाने का सबसे आसान और कानूनी तरीका है। इससे न सिर्फ आपका पैसा बचेगा, बल्कि कोर्ट-कचहरी के चक्कर से भी मुक्ति मिलेगी। इसलिए अगली लोक अदालत की तिथि जरूर जानें और चालान से छुटकारा पाएं।

Challan was issued without any reason you can get pardon in lok adalat know the easy way

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Published On: Apr 12, 2025 | 03:44 AM

Topics:  

  • Lok Adalat
  • Traffic Challan
  • Traffic Rules

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