Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़
  • वायरल
  • अन्य
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • करियर
    • धर्म
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • India vs West Indies |
  • ICC Women’s Cricket World Cup |
  • Sonam Wangchuck |
  • Bihar Assembly Election 2025 |
  • Weather Update |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

मुंबई: अमरावती के फार्मासिस्ट कोल्हे की हत्या मामले में कोर्ट सख्त, आरोपी को जमानत देने से किया इंकार

  • By राहुल गोस्वामी
Updated On: Nov 20, 2023 | 01:53 PM

फाइल पिक: उमेश कोल्हे हत्याकांड

Follow Us
Close
Follow Us:

मुंबई: मुंबई  (Mumbai) की एक विशेष अदालत ने पिछले साल अमरावती (Amravati) के फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे (Umesh Kolhe) की हत्या के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि आवेदक अपराध की साजिश में शामिल था, इसे दिखाने के लिए विशिष्ट आरोप और सामग्री हैं। कोल्हे ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की विवादास्पद टिप्पणियों का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट साझा की थी।

कोल्हे की 21 जून, 2022 को मुंबई से लगभग 650 किलोमीटर दूर स्थित पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती शहर में हत्या कर दी गई थी। विशेष न्यायाधीश राजेश कटारिया ने 10 नवंबर को पारित आदेश में कहा कि आरोपी मुशिफिक अहमद के खिलाफ अपराध की कथित साजिश में शामिल होने के संबंध में पर्याप्त सामग्री है।

अदालत ने अभियोजन एजेंसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा लगाए गए आरोपों और आरोप पत्र में उसके द्वारा प्रस्तुत सामग्री को जोड़ते हुए कहा, ‘‘अपराध बहुत गंभीर प्रकृति का है।” अदालत ने कहा, ‘‘सामग्री की समग्रता पर विचार करते हुए अपराध में आवेदक (अहमद) की भूमिका जाहिर होती है। ऐसा साबित करने के लिए विशिष्ट आरोप और सामग्री हैं कि आवेदक ने अपराध की साजिश में शामिल था और सह-अभियुक्त व्यक्तियों की सहायता की थी।”

न्यायाधीश ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि अहमद के खिलाफ आरोप ‘‘स्वाभाविक रूप से असंभव या पूरी तरह अविश्वसनीय” हैं। अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा, ‘‘यह मानने के उचित आधार हैं कि आवेदक के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही हैं।”

अहमद ने जमानत का अनुरोध करते हुए अपनी याचिका में दावा किया कि उसे मामले में फंसाया गया है और उसने कथित अपराध में कोई भूमिका नहीं निभाई है। उसने कहा कि वह एक स्थानीय मस्जिद का इमाम और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। एनआईए ने याचिका का विरोध किया और दावा किया कि अहमद मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था और उसने मामले में अन्य सह-आरोपियों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। (एजेंसी)

Mumbai court is strict in the murder case of amravati pharmacist umesh kolhe refused to grant bail to the accused

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Nov 20, 2023 | 01:53 PM

Topics:  

  • Nupur Sharma

सम्बंधित ख़बरें

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.