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1984 सिख विरोधी दंगा: जगदीश टाइटलर की अग्रिम जमानत मंजूर होने पर DSGMC का कोर्ट में प्रदर्शन

  • By राहुल गोस्वामी
Updated On: Aug 05, 2023 | 12:25 PM
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नई दिल्ली. जहां बीते शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याकांड से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler ) को अग्रिम जमानत दे दी थी । वहीं इस बाबत विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने टाइटलर पर कुछ शर्तें भी लगाईं थीं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।इस बाबत आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पहुंचे। 

#WATCH | Delhi: Congress leader Jagdish Tytler at Rouse Avenue Court in connection with anti-Sikh riots case. The court had issued summons against him.

Rouse Avenue Court yesterday allowed anticipatory bail moved by Jagdish Tytler. pic.twitter.com/pdlotAsk99

— ANI (@ANI) August 5, 2023

वहीं आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (DSGMC) के सदस्यों ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं राउज़ एवेन्यू कोर्ट के बाहर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (DSGMC) के सदस्यों और दिल्ली पुलिस के बीच मामूली झड़प हो गई। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से कोर्ट रूम का एंट्री गेट बंद कर दिया है।

#WATCH | A minor clash erupts between members of the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (DSGMC) and Delhi Police outside Rouse Avenue Court. The Delhi Police has closed the entry gate of the courtroom due to security reasons. pic.twitter.com/B69wCqOeTS

— ANI (@ANI) August 5, 2023

जानकारी दें कि, तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के एक दिन बाद 1 नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश क्षेत्र में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी। इसी मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी गई है।

1984 anti sikh riots dsgmc protests in court after jagdish tytler is granted anticipatory bail

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Published On: Aug 05, 2023 | 12:25 PM

Topics:  

  • Anti Sikh Riots
  • Delhi News

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