अमेरिका ने 75 देशों के इमिग्रेसन वीज़ा पर लगाई रोक (सोर्स-सोशल मीडिया) 
विदेश

अमेरिका का बड़ा फैसला: 75 देशों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रक्रिया पर अनिश्चितकालीन रोक

Immigrant Visa Ban: अमेरिका ने 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा पर लगाई रोक। 21 जनवरी से प्रभावी यह नियम 'पब्लिक चार्ज' बनने वाले प्रवासियों को रोकने के लिए लागू किया गया है।

प्रिया सिंह

US visa freeze 75 countries: ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी इमिग्रेसन प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव करते हुए 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा की प्रोसेसिंग पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है। यह सख्त कदम 21 जनवरी से प्रभावी होगा, जिसका उद्देश्य उन प्रवासियों को रोकना है जो अमेरिका पर 'पब्लिक चार्ज' या आर्थिक बोझ बन सकते हैं। प्रशासन का तर्क है कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक लाभों पर निर्भर रहने वाले आवेदकों की गहन समीक्षा आवश्यक है। इस आदेश के बाद दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों में हजारों आवेदनों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, जिससे वैश्विक स्तर पर हलचल मच गई है।

पब्लिक चार्ज का सख्त प्रावधान

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार यह निर्णय आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम के 'पब्लिक चार्ज' प्रावधान के तहत लिया गया है। प्रशासन उन लोगों को अयोग्य ठहराएगा जो भविष्य में अमेरिकी जनता की उदारता और सरकारी संपत्ति पर बोझ बन सकते हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने स्पष्ट किया कि प्रणाली के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए यह समीक्षा अनिवार्य है।

प्रभावित होने वाले प्रमुख देश

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने पुष्टि की है कि सोमालिया, रूस और ईरान सहित 75 देशों के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग फ्रीज कर दी गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस सूची में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, मिस्र और ब्राजील जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। हालांकि आधिकारिक सूची अभी पूरी तरह जारी नहीं हुई है, लेकिन एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश इसकी चपेट में हैं।

इमिग्रेंट वीज़ा पर सीधा असर

इस आदेश का सीधा प्रभाव उन श्रेणियों पर पड़ेगा जो अमेरिका में स्थायी निवास या ग्रीन कार्ड की राह खोलती हैं। इसमें परिवार आधारित ग्रीन कार्ड, रोजगार आधारित श्रेणियां और मानवीय सुरक्षा के तहत मिलने वाले स्थायी निवास के वीज़ा शामिल हैं। नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा जैसे छात्र, पर्यटक और व्यापारिक वीज़ा फिलहाल इस विशेष रोक के दायरे से बाहर बताए जा रहे हैं।

समीक्षा और सीमित छूट

स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि यह रोक तब तक लागू रहेगी जब तक स्क्रीनिंग और वेटिंग प्रक्रियाओं की दोबारा समीक्षा पूरी नहीं हो जाती। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस प्रतिबंध से छूट केवल बहुत सीमित और असाधारण मामलों में ही दी जा सकती है। केवल वे आवेदक ही पात्र होंगे जो यह साबित कर सकें कि वे 'पब्लिक चार्ज' से जुड़ी सभी चिंताओं को तकनीकी रूप से दूर कर चुके हैं।

प्रशासन का कड़ा रुख

व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश दिया है कि अमेरिकी संसाधनों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। फॉक्स न्यूज़ द्वारा उजागर किए गए आंतरिक मेमो के अनुसार कांसुलर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संदिग्ध आवेदनों को तुरंत खारिज कर दें। इस अनिश्चितकालीन रोक ने उन लाखों परिवारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है जो कानूनी रूप से अमेरिका में बसने का सपना देख रहे थे।

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