UPI Transaction Rules: यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होने की खबरों को लेकर आम लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि, असलियत यह है कि 18 फीसदी जीएसटी पूरे यूपीआई पेमेंट की राशि पर नहीं, बल्कि केवल मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) पर लगाने की चर्चा चल रही है। नए प्रस्तावित फ्रेमवर्क के तहत ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लागू हो सकता है, जबकि आम लोगों के बीच होने वाले पर्सन-टू-पर्सन (P2P) पेमेंट्स और ₹2,000 से कम के ट्रांजैक्शन को इससे बाहर रखा गया है।
उदाहरण के तौर पर, यदि कोई ग्राहक व्यापारी को ₹10,000 का यूपीआई भुगतान करता है, तो उस पर 0.4% के हिसाब से ₹40 एमडीआर बनेगा। प्रस्तावित नियम के अनुसार 18% जीएसटी इसी ₹40 पर लगाया जाएगा जो कि ₹7.20 होता है, जिससे कुल एमडीआर लागत ₹47.20 बनेगी। यह शुल्क सीधे ग्राहक के खाते से नहीं काटा जाएगा क्योंकि यह मर्चेंट साइड चार्ज है।