Railway Pension Rules 2026: रेलवे बोर्ड ने रेलवे कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए 'रेलवे सर्विसेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 2026' को अधिसूचित कर दिया है। 10 सितंबर 2026 को जारी ये नए नियम 1993 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। इसके तहत सेवा के दौरान हुई मृत्यु और दिव्यांगता के मामलों को ए, बी, सी और डी श्रेणियों में बांटा गया है। कैटेगरी बी में शामिल सेवा दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर पात्र परिवार को वेतन का 60% फैमिली पेंशन मिलेगी, जबकि आतंकवाद, दुश्मन की कार्रवाई या आपदाओं जैसी विशेष परिस्थितियों वाली कैटेगरी सी और डी के मामलों में 100% तक फैमिली पेंशन का प्रावधान किया गया है।
दिव्यांगता के मामलों में पेंशन को सर्विस एलिमेंट (वेतन का 50%) और डिसेबिलिटी एलिमेंट (100% दिव्यांगता पर 30%) में विभाजित किया गया है, जिसका निर्धारण मेडिकल बोर्ड के आकलन के आधार पर होगा। यह नियम सामान्य पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान नहीं है, बल्कि ऑन-ड्यूटी दुर्घटनाओं में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए लाया गया है, जिसमें एनपीएस (NPS) के तहत आने वाले पात्र कर्मचारियों को भी शर्तों के साथ शामिल किया गया है।