दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला (सोर्स- सोशल मीडिया)
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दुलारचंद हत्याकांड में बढ़ीं अनंत सिंह की मुश्किलें, SC ने सुनाया बड़ा फैसला, सरेंडर के लिए एक महीने का समय

Dularchand Yadav Murder Case: अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने और जांच चार महीने में पूरी करने का आदेश दिया।

अक्षय साहू

Anant Singh Supreme Court: जनता दल (यूनाइटेड) (JD(U)) से निकाले गए बाहुबली विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। यह निर्देश उनकी जमानत रद्द करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया है। अनंत सिंह दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में आरोपी हैं, उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

दुलारचंद के पोते नीरज कुमार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इस हत्या के मामले की जांच चार महीने के भीतर पूरी कर ली जाए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने आज इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान अनंत सिंह के वकील ने बताया कि उनके परिवार में 25 नवंबर को एक शादी है। इस पर कोर्ट ने मोकामा विधायक को शादी के बाद 1 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर जेल लौटने का आदेश दिया।

नीतीश होते तो ये नौबत नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनंत सिंह का बड़ा बयान, बोले- जमानत मिल जाएगी

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