अंजनी हॉस्पिटल सील (सोर्स- नवभारत लाइव)
आगरा

आगरा में अंजनी हॉस्पिटल सील; आवासीय भूखंड पर बिना नक्शा पास कराए चल रहा था अस्पताल, CMO कार्यालय रहा मौजूद

Agra News: सिकंदरा योजना में आवासीय भूखंड पर बिना स्वीकृत मानचित्र के संचालित अंजनी हॉस्पिटल को आवास विकास परिषद के प्रवर्तन दल ने सील कर दिया। इस दौरान CMO कार्यालय के प्रतिनिधि व पुलिस बल मौजूद रहा।

प्रदीप कुमार रावत, स्निग्धा श्रीवास्तव

Agra Anjani Hospital Sealed: उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की सिकंदरा योजना में आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित भूखंड पर बिना स्वीकृत मानचित्र के हॉस्पिटल संचालित किए जाने के मामले में परिषद के प्रवर्तन दल ने बड़ी कार्रवाई की है। अधीक्षण अभियंता पंकज कुमार पाल के आदेश पर टीम ने अंजनी हॉस्पिटल को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान सीएमओ कार्यालय के प्रतिनिधि और कानून व्यवस्था एवं माहौल खराब न हो इसके लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा।

मानचित्र स्वीकृत कराए बिना निर्माण कर अंजनी हॉस्पिटल का संचालन

आवास विकास परिषद के प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल जीएम खान के अनुसार, सिकंदरा योजना के सेक्टर-2बी स्थित भूखंड संख्या 1149 डॉ.नरेंद्र सिंह को आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित किया गया था। परिषद के मुताबिक इस भूखंड पर सक्षम स्तर से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना निर्माण कर अंजनी हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था। मामले में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पहले स्थल पर नोटिस चस्पा किया गया और इसके बाद भवन को सील करने की कार्रवाई की गई।

अंजनी हॉस्पिटल

सीलिंग की पूरी कार्रवाई अधिशासी अभियंता सूरजपाल सिंह के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के समय हॉस्पिटल में करीब पांच से छह मरीज मौजूद थे। मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सीएमओ कार्यालय की ओर से उन्हें दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था भी की गई थी। हालांकि, मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। सभी मरीज अपना डिस्चार्ज कराकर अस्पताल से चले गए। इसके बाद परिषद के प्रवर्तन दल ने नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई को पूरी किया गया।

अंजनी हॉस्पिटल

सीएमओ कार्यालय के प्रतिनिधि और भारी पुलिस फोर्स तैनात

कार्रवाई के दौरान परिषद के सहायक अभियंता मयंक कुमार कौशिक, अवर अभियंता सुनील कुमार यादव, प्रवर्तन दल के अधिकारी-कर्मचारी, सीएमओ कार्यालय के प्रतिनिधि और भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा।

अधीक्षण अभियंता पंकज कुमार पाल ने स्पष्ट किया कि आवासीय भूखंडों का व्यावसायिक अथवा अन्य गैर-अनुमोदित उपयोग करने और बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण किए जाने के मामलों में परिषद की ओर से नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आवासीय उपयोग के लिए आवंटित भूखंडों पर नियमों के विपरीत गतिविधियां संचालित किए जाने को लेकर परिषद गंभीर है और ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाएगी।

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