नंबर प्लेट (सोर्स- सोशल मीडिया)
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गाड़ी में है पुराना नंबर प्लेट तो कटेगा 10,000 का चालान, भारी जुर्माने से बचने को जान लें नियम

HSRP Rules Fine: अगर आपकी गाड़ी में पुरानी या खराब नंबर प्लेट लगी है तो तुरंत बदलवा लें, HSRP नियमों के तहत पहली बार 5000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा।

प्रिया सिंह

HSRP Rules Vehicle Number Plate: देश में सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ ही ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अक्सर लोग जानकारी के अभाव में लाइसेंस, हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे नियमों का तो पालन करते हैं, लेकिन नंबर प्लेट पर ध्यान नहीं देते हैं। 

सड़क परिवहन मंत्रालय और ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों पर पुरानी या क्षतिग्रस्त नंबर प्लेट के इस्तेमाल को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय नियमों के तहत अब गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि चालान से बचा जा सके।

पुरानी नंबर प्लेट पर भारी फाइन और ट्रैफिक रूल्स की कड़ाई

सड़क पर अक्सर ऐसी तमाम गाड़ियां दिखाई देती हैं जिन पर नंबर प्लेट गायब होती है या पुरानी नंबर प्लेट लगी रहती है। अनेक व्हीकल ड्राइवर्स को जानकारी नहीं होती कि तय स्टैंडर्ड्स के विपरीत नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना एक गंभीर अपराध है। अगर किसी व्हीकल में पुरानी नंबर प्लेट लगी है या एक्सीडेंट के कारण डैमेज्ड हो चुकी है, तो उसे तुरंत रिप्लेस करवाना जरूरी है।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP न लगे होने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा 5000 से 10000 का चालान भेजा जा सकता है। पहली बार पकड़े जाने पर व्हीकल ड्राइवर पर 5000 का चालान काटा जाता है, जबकि दूसरी बार रूल तोड़ने पर 10000 फाइन लगता है।

सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 50 और 1 अप्रैल 2019 की टाइमलाइन

सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स यानी CMVR के रूल 50 के तहत सभी कैटेगरी के व्हीकल्स पर HSRP नंबर प्लेट लगाना मैंडेटरी है। यह रूल 1 अप्रैल 2019 से पहले मैन्युफैक्चर किए गए पुराने व्हीकल्स के लिए भी पूरी तरह से मैंडेटरी घोषित किया जा चुका है। 

अगर आपके व्हीकल में अभी भी पुरानी नंबर प्लेट लगी हुई है, तो किसी भी लीगल परेशानी से बचने के लिए इसे तुरंत रिप्लेस करवा लें। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार केवल ऑथराइज्ड सेंटर्स से ही HSRP प्लेट लगवाना मैंडेटरी किया गया है। रूल्स की अनदेखी करने वाले व्हीकल ओनर्स के खिलाफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट लगातार डिजिटल चालान काटने का कैंपेन चला रहा है।

HSRP नंबर प्लेट की प्रमुख फीचर्स और 10 अंकों का यूनिक कोड

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP को स्पेशल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के आधार पर तैयार किया जाता है। यह नंबर प्लेट केवल स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और उसके द्वारा रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड वेंडर्स के माध्यम से ही जारी की जाती है।

इस नंबर प्लेट पर 10 अंकों का स्पेसिफिक यूनिक लेजर कोड अंकित होता है जो सीधे व्हीकल के नेशनल डेटाबेस से जुड़ा रहता है। इस यूनिक कोड को किसी भी स्थिति में आसानी से बदला, मिटाया या फ्रॉड के जरिए हटाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा प्लेट पर एक खास होलोग्राम लगा होता है जो गाड़ियों की चोरी और फ्रॉड को रोकने में मददगार साबित होता है।

सेफ ड्राइविंग की अपील

गवर्नमेंट का उद्देश्य सड़कों पर चलने वाले हर व्हीकल की आइडेंटिफिकेशन ट्रांसपेरेंट बनाना है। 24 सितंबर 2026 को पब्लिश जानकारी के अनुसार फेक नंबर प्लेट के जरिए होने वाले क्राइम पर लगाम लगाने के लिए यह रूल लागू है।

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सभी व्हीकल ओनर्स से अपील की है कि वे चालान या लीगल एक्शन से बचने के लिए समय रहते HSRP लगवा लें। रूल्स का पालन करके न केवल भारी फाइन से बचा जा सकता है, बल्कि व्हीकल सिक्योरिटी और रोड सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है।

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