कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा पर लगा धोखाधड़ी का आरोप (फोटो सोर्स-इंस्टाग्राम) 
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कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा पर लगा धोखाधड़ी का आरोप, 12 करोड़ रुपयों का किया घोटाला

कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी लिजेल पर 12 करोड़ के धोखाधड़ी का आरोप लगा है। हाल ही में रेमो और उनकी पत्नी समेत 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। ये उन पर धोखाधड़ी का दूसरा केस है।

निक्की राय

मुंबई: एबीसीडी 2 और स्ट्रीट डांसर 3डी जैसे फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके रेमो डिसूजा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। 8 साल पहले कोरियोग्राफर और निर्देशक रेमो डिसूजा पर धोखाधड़ी का आरोप लगा था, जिसकी अब तक सुनवाई जारी है। उनके खिलाफ अब एक और केस दर्ज किया गया है। रेमो पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इस बार कानूनी पचड़े में उनकी पत्नी लिजेल डिसूजा भी फंसती नजर आ रही हैं। रेमो और लिजेल के अलावा इस केस में 5 अन्य लोगों पर भी खिलाफ मुंबई के मीरा रोड स्थित पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।

रेमो डिसूजा के खिलाफ केस दर्ज

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी समेत 5 अन्य लोगों पर डांस ट्रूप से 11.96 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज करवाया गया है। पीटीआई के मुताबिक, 26 साल की एक डांसर की शिकायत पर रेमो समेत 6 अन्य लोगों पर 16 अक्टूबर को मीरा रोड पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया है। इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 465 (जालसाजी), 420 (धोखाधड़ी) और अन्य संबंधित प्रावधानों में मामला दर्ज किया गया है।

कब हुई धोखाधड़ी

एफआईआर के मुताबिक, शिकायतकर्ता और उसके साथियों के साथ 2018 से जुलाई 2024 के बीच कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई। उन्होंने बताया कि इस डांस ग्रुप ने एक टेलीविजन शो में प्रस्तुति दी थी और जीत हासिल की थी। ऐसा दावा किया गया है कि आरोपियों ने कथित तौर पर दिखाया कि यह समूह उनका है और 11.96 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि हड़प ली। अधिकारी ने बताया कि मामले के अन्य आरोपी ओमप्रकाश शंकर चौहान, रोहित जाधव, फ्रेम प्रोडक्शन कंपनी, विनोद राउत, एक पुलिसकर्मी और रमेश गुप्ता हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है।

पहले भी लग चुके हैं धोखाधड़ी के आरोप

बता दें कि 8 साल पहले भी रेमो पर धोखाधड़ी का आरोप लग चुका है। उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता का दावा था कि उन्होंने एक फिल्म बनाने के लिए उनसे 5 करोड़ लिए और 10 करोड़ देने का दावा किया था, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। इस मामले में अगस्त में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेमो की राहत याचिका को खारिज कर दिया था।

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