Yavatmal Special Lok Adalat: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली तथा महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई के निर्देशानुसार शनिवार को जिले के प्रत्येक न्यायालय में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस विशेष लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर कुल 121 मामलों का निपटारा किया गया। यह आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आनंद यावलकर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।
जिले के सभी तालुका न्यायालयों में धनादेश अनादर (चेक बाउंस) से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित की गई। विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिवक्ताओं और बैंकों के अधिकारियों के साथ पूर्व नियोजित बैठकें आयोजित की गईं। साथ ही जिले के सभी तालुका न्यायाधीशों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद कर आवश्यक योजना बनाई गई।
इस विशेष लोक अदालत में पक्षकारों को स्वेच्छा और आपसी सहमति से विवादों का अंतिम रूप से समाधान करने का अवसर मिला। परिणामस्वरूप यवतमाल जिले में कुल 121 लंबित मामलों का आपसी समझौते से निपटारा किया गया। इन मामलों का कुल समझौता मूल्य 2 करोड़ 29 लाख 19 हजार 233 रुपये रहा। विशेष लोक अदालत के माध्यम से संबंधित पक्षकारों का समय, श्रम और खर्च बचा तथा न्याय प्रक्रिया अधिक सरल और त्वरित बनी।
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इस आयोजन की सफलता के लिए जिला एवं तालुका न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालय के अधीक्षक, प्रबंधक, अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने विशेष प्रयास किए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दीपक एच. दाभाडे ने विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया।