प्रतीकात्मक तस्वीर 
वर्धा

Wardha News: फर्जी दस्तावेज पर प्लाट की बिक्री, आर्वी पुलिस ने मामला किया दर्ज

नवभारत डेस्क

वर्धा. पुनर्वसन क्षेत्र में मिली जमीन के फर्जी दस्तावेज के आधार पर बिक्री कर दी़ उक्त प्रकरण में आर्वी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है. जानकारी के अनुसार फरियादी सुरेश महादेव कुकसे को उनके मृत पिता महादेव भिका कुकसे ने गोद लिया था. महादेव कुकसे के नाम अंतरडोह में साढ़े तीन एकड़ जमीन है जो लोअर वर्धा प्रकल्प में जाने से उन्हें जांब समीप आर्वी-तलेगांव मार्ग पर नवीन अंतरडोह पुनर्वसन में पत्नी पार्वता कुकसे के नाम सरकार द्वारा जमीन मिली.

उक्त जमीन के कुछ हिस्से पर बांधकाम किया तो कुछ हिस्सा उन्होंने खाली छोड़ दिया़ उक्त मकान सुरेश की मां ने राजेश गेडाम को किराये से दिया था. कुछ माह पहले गेडाम को सौरव सवाई ने मकान खाली करने संदर्भ में नोटीस भेज दिया. यह बात गेडाम ने सुरेश कुकसे को बताई़ उन्होंने आर्वी के बिक्री कार्यालय में पहुंच कर पूछताछ की़ जहां 4,000 स्केअर फिट जमीन की बिक्री सौरव धर्मेंद्र सवई के नाम से दिखाई दी़ 29 अक्टूबर 2012 की नोटरी द्वारा तैयार किये गये दो बिक्री रसीद एग्रीमेंट सामने आये.

पहले एग्रीमेंट में किरण धर्मेंद्र सवई व दूसरें पर संदीप अशोक सवई के नाम थे़ गवाह के तौर पर निखिल राजेश नंदनवार व प्रतिक दामोधर धर्मे के नाम थे़ जबकि पार्वता कुकसे की जगह अज्ञात महिला को दर्शाने की बात सामने आयी़ धोखाधड़ी कर प्लाट की बिक्री करने की बात स्पष्ट होने से सुरेश कुकसे की शिकायत पर आर्वी पुलिस ने सौरव सवई सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरु कर दी है.

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