प्रतीकात्मक तस्वीर  
वर्धा

छेड़छाड़ के आरोपी को कारावास

नवभारत डेस्क

वर्धा. घर का बर्तन देने के बहाने पीड़िता का हाथ पकड़कर विनयभंग करने वाले आरोपी को 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई़ यह निर्णय अतिरिक्त विशेष जिला न्यायाधीश वीटी सूर्यवंशी ने दिया. जानकारी के अनुसार फिर्यादी यह जन्मदिन कार्यक्रम में सहभागी होने गई थी.

इस दौरान शाम के समय आरोपी वायगांव(निपानी) निवासी पद्माकर विठोबा खेवले(54) के यहां बर्तन लाने गई़ आरोपी ने पीड़िता का हाथ पकड़कर घर के अंदर खिंचकर ले जाने का प्रयास किया़ पीड़िता ने आरोपी के हाथ को झटका मारकर घर दौड़कर भाग गई़ घटनाक्रम की जानकारी उसने अपनी मां को देने के पश्चात देवली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई.

मामले की जांच महिला पुलिस उपनिरीक्षक पुष्पा बोचरे ने करते हुए आरोपी के खिलाफ सबूत इकठ्ठा किए़ मामला न्यायप्रविष्ठ किया गया़ न्यायालय में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से विशेष सरकारी अभियोक्ता विनय आर. घुडे ने कामकाज देखा तथा यशस्वी युक्तिवाद किया.

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