पुलिस की हिरासत में शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे (सोर्सः सोशल मीडिया)
ठाणे

ठाणे के अस्पताल में डॉक्टर-नर्स से मारपीट केस में रमेश म्हात्रे की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट का सरेंडर का आदेश

Thane Doctor Assault Case: ठाणे के शास्त्री नगर अस्पताल में डॉक्टर-नर्स मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे की जमानत रद्द कर तीन दिन में सरेंडर का आदेश दिया।

अशोक वर्मा, आलोक उमाकृष्ण

Ramesh Mhatre Bail Cancelled: सुप्रीम कोर्ट ने ठाणे जिले में शास्त्री नगर हॉस्पिटल के डॉक्टर-नर्स मारपीट केस के आरोपियों को बड़ा झटका दिया है, जिसमें शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे भी शामिल हैं।

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार की तरफ से दायर बेल कैंसिल करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई हुई। इस समय, कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें सरेंडर करने का निर्देश दिया, यह जानकारी डॉ. वैभव के वकील अभिनय अडसुल ने दी।

सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक

सुनवाई के दौरान कहा गया कि रमेश म्हात्रे के खिलाफ पिछले 18 केस और शास्त्री नगर हॉस्पिटल के डॉक्टर-नर्स मारपीट केस से जुड़े मामलों में जमानत के मुद्दे पर दलीलें दी गईं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, रमेश म्हात्रे और अन्य साथी आरोपियों को फिर से पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा।

इस दौरान महिला डॉक्टरों के पिताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉ. बाविस्कर ने कहा कि उन्हें न्याय पालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फैसले से डॉक्टरों को इंसाफ मिलेगा और हेल्थ सेक्टर में काम करने वालों को सुरक्षित माहौल मिलेगा।

डॉक्टरों का क्या है कहना?

डॉ. बाविस्कर ने कहा कि डॉक्टर मरीजों की सेवा के लिए होते हैं। किसी घटना के बाद डॉक्टरों की पिटाई गलत है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून को सख्ती से लागू करना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को सुरक्षित माहौल दिया जाए, तो वे मरीजों की ज्यादा निडर होकर सेवा कर पाएंगे।

डॉ. बाविस्कर ने बताया कि ठाणे कोर्ट में केस की सुनवाई फास्ट-ट्रैक पर चल रही है और महिला डॉक्टरों की गवाही 6 अक्टूबर को दर्ज की जाएगी। चार्जशीट फाइल होने के बाद केस की रेगुलर सुनवाई चल रही है।

इस दौरान केस की एक और आरोपी साधना करांडे की जमानत याचिका कल्याण सेशंस कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण अब ध्यान मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर चला गया है।

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