मुंबई MMR ऑटो रिक्शा टैक्सी किराए में बढ़ोतरी (फोटो नवभारत)
ठाणे

मुंबई-ठाणे में ऑटो का सफर हुआ महंगा; अब 1.5 किमी के लिए ₹27, 1 सितंबर से हर किलोमीटर पर भी बढ़ा किराया

Mumbai MMR Auto Rickshaw Taxi Fare Hike: मुंबई MMR में CNG ऑटो-रिक्शा और काली-पीली टैक्सी का किराया 1 सितंबर से बढ़ गया। ऑटो का न्यूनतम किराया 27 रूपऐ और टैक्सी का 33 रूपऐ होगा।

सूर्यप्रकाश मिश्र, आलोक उमाकृष्ण

Thane Auto Rickshaw Taxi Fare Hike New Rates: मुंबई MMR में रिक्शा टैक्सी से यात्रा करने वालों पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है। CNG काली-पीली मीटर टैक्सियों और ऑटो-रिक्शा का किराया बढ़ा दिया गया है।

मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण की बैठक में किराया संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधित दरें 1 सितंबर 2026 से लागू होंगी।

ऑटो-रिक्शा का नया किराया

मुंबई MMR में CNG ऑटो-रिक्शा से सफर करने वालों को अब पहले से अधिक किराया देना होगा। नई दरों के अनुसार, ऑटो-रिक्शा का न्यूनतम किराया 1.5 किलोमीटर की दूरी के लिए 26 रुपये से बढ़ाकर 27 रुपये कर दिया गया है। यानी यात्रियों को शुरुआती सफर के लिए अब एक रुपये अधिक चुकाने होंगे।

इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया भी बढ़ाया गया है। पहले जहां प्रति किलोमीटर 17.14 रुपये किराया लिया जाता था, वहीं अब यात्रियों को 18.22 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान करना होगा। नई दरें MMR क्षेत्र के CNG ऑटो-रिक्शा पर लागू होंगी।

काली-पीली टैक्सी का नया किराया

CNG काली-पीली मीटर टैक्सी का न्यूनतम किराया पहले 1.5 किलोमीटर के लिए 31 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 33 रुपये कर दिया गया है। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 20.66 रुपये से बढ़ाकर 21.90 रुपये होगा।

यह किराया बढ़ोतरी मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी CNG काली-पीली मीटर टैक्सियों और ऑटो-रिक्शा पर लागू होगा।

मीटर रिकैलिब्रेशन जरूरी

नई किराया दर लागू करने के लिए वाहन के मीटर का रिकैलिब्रेशन कराना अनिवार्य होगा। जिन परमिटधारकों के वाहनों के मीटर का रिकैलिब्रेशन किया जाएगा, केवल उन्हीं ऑटो-रिक्शा और टैक्सियों को संशोधित किराया वसूलने की अनुमति होगी।

परिवहन विभाग के अनुसार, मीटर रिकैलिब्रेशन की प्रक्रिया 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 के बीच पूरी करनी होगी। ठाणे शहर के उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रोहित काटकर ने वाहन मालिकों से निर्धारित अवधि में मीटर रिकैलिब्रेशन कराने की अपील की है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 68 के तहत गठित मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण की बैठक 20 अगस्त को अपर मुख्य सचिव (परिवहन) की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक में वाहनों की औसत कीमत, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और वाहन ऋण की ब्याज दरों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किराया बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

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