शीतल तेजवानी (सौ. सोशल मीडिया ) 
पुणे

Pune Land Scam Case: शीतल तेजवानी को हाईकोर्ट से जमानत, पुलिस की चूक पर सख्त टिप्पणी

Pune Land Scam Case की कथित मास्टरमाइंड शीतल तेजवानी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालत ने पुलिस की प्रक्रियात्मक चूक पर कड़ी टिप्पणी करते हुए गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध ठहराया।

अपूर्वा नायक

Pune Land Scam Case Sheetal Tejwani Bail: पुणे के चर्चित मुंढवा भूमि घोटाले में गिरफ्तार कथित मास्टरमाइंड Sheetal Tejwani को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को आरोपों की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी। साथ ही, नियमानुसार पूर्व सूचना देने की प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया। इन प्रक्रियात्मक खामियों को अदालत ने बेहद गंभीर माना।

Pune Land Scam Case में गिरफ्तारी और रिमांड अवैध घोषित

अदालत ने 16 दिसंबर 2025 की गिरफ्तारी और उसके बाद जारी सभी रिमांड आदेशों को अवैध करार दिया। इसके अलावा 3 जनवरी 2026 की गिरफ्तारी और उससे जुड़े रिमांड आदेशों को भी निरस्त कर दिया गया। दोनों मामलों में याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने रिहाई के निर्देश दिए।

जमानत के साथ सख्त शर्तें

अदालत ने शीतल तेजवानी को 50,000 रुपये के पीआर बॉन्ड और समान राशि के जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही, कई सख्त शर्तें भी लगाई गई हैं। उन्हें साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने, गवाहों को प्रभावित न करने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।

जांच में सहयोग करना होगा अनिवार्य

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपित को चार्जशीट दाखिल होने तक जांच अधिकारी के सामने आवश्यकतानुसार उपस्थित रहना होगा और अदालत में नियमित हाजिरी देनी होगी।

पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल

इस फैसले के बाद पुणे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में जानबूझकर लापरवाही की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि अन्य मामलों में यदि कोई प्रकरण दर्ज है, तो उसमें आरोपी की हिरासत जारी रह सकती है।

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