एफआईआर दर्ज (सौजन्य-IANS) 
पालघर

कश्मीर बनेगा पाकिस्तान...सैलून में बजे गाने से भड़के लोग, पालघर पुलिस ने अब्दुल रहमान को किया अरेस्ट

Palghar News: पालघर में सैलून में 'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान' गाना बजाने पर अब्दुल रहमान शाह गिरफ्तार। नायगांव पुलिस ने BNS की धारा 197 के तहत दर्ज की एफआईआर।

प्रिया जैस

Abdul Rahman Shah Arrest: महाराष्ट्र के पालघर जिले के चिंचोटी इलाके में उस वक्त तनाव का माहौल बन गया, जब दुर्गा माता मंदिर के पास एक सैलून में तेज आवाज में देशविरोधी नारा वाला गाना बजाया गया। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नायगांव पुलिस ने 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, नायगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार, सब-इंस्पेक्टर पंकज किल्जे दोपहर करीब 1:30 बजे निजी वाहन से गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें चिंचोटी के करमदपाड़ा इलाके में दुर्गा माता मंदिर के सामने स्थित रुहान हेयर कटिंग सैलून से तेज आवाज में 'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान' गाना सुनाई दिया।

लाउडस्पीकर पर लगाया गाना

यह गाना लाउडस्पीकर के जरिए सड़क तक सुनाई दे रहा था, जिससे आसपास के लोगों में नाराजगी फैल गई। जांच के लिए जब एसआई किल्जे सैलून के अंदर पहुंचे तो वहां करमदपाड़ा निवासी और सैलून में काम करने वाला गुलजारी राजू शर्मा (51) तथा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के गौरी सिराजपुर गांव का रहने वाला अब्दुल रहमान सदरुद्दीन शाह (25) मौजूद थे।

पुलिस जांच में सामने आया कि शाह अपने टेक्नो स्पार्क गो 2021 मोबाइल फोन से यूट्यूब ऐप के जरिए यह गाना ब्लूटूथ के माध्यम से सैलून के स्पीकर पर चला रहा था। बताया यह भी जा रहा है कि गाने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग भड़क गए और उन्होंने मौके पर ही युवक को पकड़ लिया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।

पुलिस ने लिया एक्शन

पुलिस ने जब युवक के मोबाइल फोन की जांच की तो उस पर वही आपत्तिजनक गाना पाया गया, जिसे सार्वजनिक स्थान पर बजाया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि इस तरह का कृत्य देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ है और इससे सार्वजनिक शांति भंग होने के साथ-साथ लोगों के बीच दुश्मनी और नफरत फैलने की आशंका थी।

घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया, हालांकि पुलिस की तत्परता से स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया। इस मामले में नायगांव पुलिस ने अब्दुल रहमान सदरुद्दीन शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 197(1)(डी) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है। एफआईआर में सैलून कर्मचारी गुलजारी राजू शर्मा के खिलाफ किसी तरह की आपराधिक भूमिका का उल्लेख नहीं किया गया है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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