अशोक खरात जमानत याचिका  (सोर्सः सोशल मीडिया)
नासिक

ढोंगी अशोक खरात को और कितने दिन काटना होगा जेल में? टली सुनवाई- अब 30 सितंबर को होगा विचार

Ashok Kharat Bail Plea: नासिक जिला अदालत में यौन शोषण और वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपी ढोंगी बाबा अशोक खरात की जमानत याचिका पर सुनवाई 30 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है।

आंचल लोखंडे

Nashik District Court: राज्य भर में चर्चित महिला यौन शोषण और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के मुख्य आरोपी, ढोंगी बाबा अशोक कुमार खरात की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई है। नासिक जिला एवं सत्र अदालत में 16 सितंबर को होने वाली यह सुनवाई नियमित न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण अब 30 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

अंधविश्वास, जादू-टोना और महिलाओं के उत्पीड़न के कई मामलों में आरोपी 67 वर्षीय अशोक एकनाथ खरात (कर्मयोगी नगर) फिलहाल नासिक मध्यवर्ती जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल ने इस मामले की गहन जांच करते हुए अदालत में कुल आठ आरोप पत्र दाखिल किए हैं, जिनमें से छह मामले सत्र अदालत को सौंपे जा चुके हैं।

यौन शोषण और वित्तीय धोखाधड़ी का है आरोप

आरोपी खरात के वकीलों ने एक गैर-जमानती मामले में जमानत याचिका दायर की है। इससे पूर्व 30 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने जमानत का कड़ा विरोध किया था और सबूतों के साथ अदालत में ठोस दलीलें पेश की थीं। उस समय बचाव पक्ष के वकील के अनुपस्थित रहने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। अब 30 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

आठ आरोप पत्र दाखिल

राज्य भर में फैले इस सनसनीखेज मामले की तह तक जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था, जिसने मामले की गहन जांच की। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद एसआईटी ने अदालत में कुल आठ आरोप पत्र दाखिल किए, जिनमें से छह मामले सत्र अदालत को सौंपे जा चुके हैं।

अगली सुनवाई 30 सितंबर को

इन गंभीर मामलों के चलते आरोपी अशोक खरात फिलहाल नासिक मध्यवर्ती जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। कानूनी कार्यवाही के दौरान, 30 अगस्त को हुई सुनवाई में विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने आरोपी की जमानत का पुरजोर विरोध किया था और अदालत में ठोस सबूत पेश किए थे। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील की अनुपस्थिति और हाल ही में नियमित न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण जमानत याचिका पर सुनवाई टलती रही है, और अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को निर्धारित की गई है।

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