पुराना भंडारा रोड चौड़ीकरण (सौजन्य-नवभारत) 
नागपुर

पुराना भंडारा रोड: सतरंजीपुरा से लेकर IT पार्क तक चली जेसीबी; फुटपाथों पर सजे अवैध ठेलों को मनपा ने किया जब्त

Nagpur NMC Demolition Drive: नागपुर में पुराना भंडारा रोड चौड़ीकरण अभियान में 20 मकानों पर चली जेसीबी। सतरंजीपुरा, सीताबर्डी और आईटी पार्क में अतिक्रमण के खिलाफ मनपा की बड़ी कार्रवाई।

प्रिया जैस

Old Bhandara Road Widening: नागपुर में पुराना भंडारा रोड के चौड़ाईकरण को लेकर गत 2 दिनों से चल रही कार्रवाई बुधवार को भी जारी रही जिसमें जिला और मनपा प्रशासन के आदेश के अनुसार प्रवर्तन विभाग ने लगभग 20 मकानों पर जेसीबी चलाई। इसी तरह से प्रवर्तन विभाग द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में अवैध अतिक्रमण और कब्जों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की।

इस दौरान सतरंजीपुरा, धरमपेठ, लक्ष्मीनगर और गांधीबाग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सतरंजीपुरा जोन अंतर्गत पुराने भंडारा रोड के चौड़ीकरण के लिए मेयो हॉस्पिटल चौक से लेकर पुराने मोटर स्टैंड और सुनील होटल तक जेसीबी मशीनों का उपयोग कर अवैध निर्माणों को तोड़ा गया।

पुराना भंडारा रोड के इस अभियान के तहत 18 मीटर और 30 मीटर चौड़ी विकास योजना सड़क के मार्ग में आने वाले अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान प्रवर्तन विभाग के उपायुक्त मंगेश खवले, सहायक आयुक्त हरीश राऊत और नगर रचना विभाग के गावंडे सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बर्डी-आईटी पार्क में फुटपाथ हुए साफ

धरमपेठ जोन अंतर्गत सीताबर्डी मेन रोड और वैरायटी चौक के बीच दिन भर कार्रवाई जारी रही, जहाँ फुटपाथों पर अवैध रूप से लगाए गए ठेलों और दुकानों को हटाया गया। इसी तरह लक्ष्मी नगर जोन में आईटी पार्क, वीएनआईटी परिसर, दक्षिण अंबाझरी रोड और खामला मटन मार्केट क्षेत्र में सड़क के दोनों ओर से अवैध कब्जे हटाए गए।

गांधीबाग जोन में भी प्रवर्तन दस्ते ने महल चौक से बड़कस चौक तक कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रवर्तन अधीक्षक संजय कांबले के मार्गदर्शन में फुटपाथों को ठेलों से मुक्त कराया गया ताकि यातायात सुचारु रूप से चल सके।

याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं

मनपा के प्रवर्तन विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पुराना भंडारा रोड पर स्थित कुछ सम्पत्तिधारकों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस पर मंगलवार को हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिया। बुधवार को भले ही 20 मकानों पर कार्रवाई की गई हो किंतु हाई कोर्ट में दायर याचिका के याचिकाकर्ताओं की सम्पत्तियों को यथास्थिति में रखा गया है।

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