नागपुर MSEB लूट प्रयास मामले में आरोपी को 7 साल की जेल सोर्स:सोशल मीडिया
नागपुर

नागपुर में महिला कर्मचारी से लूट का प्रयास, सिर पर पत्थर से किया वार;लुटेरे को 7 वर्ष का कारावास

Nagpur Crime MSEB Robbery Case: नागपुर के मानकापुर में MSEB बिल कलेक्शन सेंटर में महिला कर्मचारी से मारपीट और लूट के प्रयास के मामले में अदालत ने अयाज खान को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

मनीषा बोंदरे

Nagpur MSEB Robber Sentenced 7 Years: नागपुर के मानकापुर क्षेत्र में MSEB के बिल कलेक्शन सेंटर में महिला कर्मचारी से मारपीट कर लूट का प्रयास करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराया है।

अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एसएच ग्वालानी ने अयाज अनीस अहमद खान को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

बिल कलेक्शन सेंटर में घुसकर लूट की कोशिश

नागपुर मानकापुर थाना क्षेत्र के पागलखाना चौक स्थित MSEB के बिल कलेक्शन सेंटर में महिला कर्मचारी से मारपीट कर लूटपाट का प्रयास करने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एसएच ग्वालानी ने मामले की सुनवाई के बाद सिंधी कॉलोनी, मेकोसाबाग निवासी अयाज अनीस अहमद खान (25) को दोषी ठहराया। अदालत के फैसले के बाद आरोपी को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई।

लॉकर की चाबी मांगकर धमकाया

घटना 17 मई 2021 की है। मानकापुर पुलिस ने महिला कर्मचारी काजल की शिकायत पर अयाज के खिलाफ मामला दर्ज किया था। काजल MSEB के बिल कलेक्शन सेंटर में कार्यरत थी।

पुलिस के अनुसार, घटना वाले दिन दोपहर करीब 1.30 बजे अयाज कथित तौर पर लूट के इरादे से कार्यालय में दाखिल हुआ। उसने काजल को धमकाते हुए लॉकर की चाबी मांगी। महिला कर्मचारी द्वारा चाबी देने से इनकार करने पर आरोपी ने कथित तौर पर उसके सिर पर पत्थर से वार किया।

इसके बाद आरोपी ने उसका सिर दीवार से पटक दिया। महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोगों के आने की आशंका में आरोपी मौके से फरार हो गया।

CCTV फुटेज से आरोपी तक पहुंची पुलिस

घटना के बाद मानकापुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने कार्यालय में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने अयाज को गिरफ्तार किया।

मामले की जांच तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर अमित मिश्रा ने की और आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।

अभियोजन पक्ष ने साबित किया आरोप

नागपुर शहर MSEB लूट प्रयास मामले में सुनवाई के दौरान सहायक सरकारी वकील कमलाकर ने अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को न्यायालय के समक्ष रखा। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अयाज अनीस अहमद खान को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

मामले की पैरवी अधिकारी के रूप में हेड कांस्टेबल स्वाति बोरकर ने काम संभाला।

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