नागपुर

नागपुर हिट एंड रन मामला: आरोपी महिला ने किया सरेंडर, हादसे में गई थी दो लोगों की जान

नागपुर शहर में चार महीने पहले एक महिला ने शराब के नशे में अपनी मर्सिडीज कार से दो लोगों को कुचल दिया था। इस हादसे में मोहम्मद हुसैन गुलाम मुस्तफा और मोहम्मद अतीफ मोहम्मद जिया की जान गई थी। कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने से इनकार करने के बाद आरोपी महिला ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है।

किर्तेश ढोबले

नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर में चार महीने से अधिक समय पहले शराब के नशे में अपनी मर्सिडीज कार से दो लोगों को कुचलने की आरोपी महिला ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। महिला आरोपी रितिका उर्फ ​​रितु मालू ने सोमवार को करिब 12.45 को तहसील पुलिस के सामने सरेंजर किया। फरवरी महिने में हुए हादसे में शहर के दो लोगों की जान गई थी।

जानकारी के लिए बता दें कि पिछले महीने में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने महिला आरोपी को गिरफ्तारी-पूर्व जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने इसे गंभीर कदाचार करार देते हुए कहा था कि कोई भी समझदार व्यक्ति शराब के नशे में गाड़ी नहीं चलाता है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि रितिका उर्फ ​​रितु मालू सोमवार को शहर के एक पुलिस थाने में पहुंची जहां पूछताछ के बाद शाम को उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

25 फरवरी को हुआ था हादसा

यह घटना बीते 25 फरवरी को राम झूला पुल पर हुई थी। मालू ने कथित तौर पर शराब के नशे में लापरवाही से कार चलाते हुए स्कूटर पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में स्कूटर पर सवार मोहम्मद हुसैन गुलाम मुस्तफा और मोहम्मद अतीफ मोहम्मद जिया को घातक चोटें आईं थी।

मालू की मंगलवार को कोर्ट में पेशी

मालू पर शुरू में भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत लापरवाही से वाहन चलाने और किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था। बाद में लोगों के आक्रोश और दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ अतिरिक्त आपराधिक आरोप लगाए। महिला को पहले जमानत मिल गई थी। हालांकि, बाद में पुलिस ने मालू को फिर से गिरफ्तार करने की मांग की जिसके बाद उसने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पुलिस के अनुसार, उसे मंगलवार को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। (एजेंसी इनपुट के साथ)

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