नागपुर

हत्यारे को आजीवन कारावास, पेट में चाकू घोंपकर युवक की थी हत्या

नवभारत डेस्क

नागपुर. जिला सत्र न्यायाधीश एचसी शेन्डे की कोर्ट ने वर्ष 2016 में युवक की हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. दोषी का नाम कामगार कॉलोनी निवासी शहजाद अली है. मृतक मुर्बतशीर कुरैशी बताया गया. जानकारी के अनुसार, 18 दिसंबर 2016 को शाम करीब 4 से 4.30 बजे मुर्बतशीर अपने दोस्तों के साथ एनआईटी गार्डन के पास बैठकर मोबाइल गेम खेल रहा था.

इसी दौरान पीछे से शहजाद अपने अन्य साथी सद्दाम हुसैन के साथ वहां पहुंचा. इससे पहले कि मुर्बतशीर कुछ समझ पाता, शहजाद ने पीछे से ही उसके पेट में चाकू घोंप दिया. गंभीर रूप से घायल मुर्बतशीर को उसके दोस्त हॉस्पिटल ले गये लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शहजाद के पिता अयाज कुरैशी की शिकायत पर  हत्या का मामला दर्ज कर शहजाद और अन्य आरोपी सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया. 

3 की गवाही ने दिलाई सजा

सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा कुल 14 गवाह पेश किए गए. इनमें से 3 हत्या के समय मौके पर ही थे और उन्होंने ही मुर्बतशीर को हॉस्पिटल पहुंचाया था. तीनों प्रत्यक्षदर्शियों ने कोर्ट को बताया कि मुर्बतशीर और शहजाद में पुराना विवाद था. इसी गुस्से में शहजाद ने चाकू मारा था और मुर्बतशीर की हत्या की. कोर्ट ने तीनों की गवाही के आधार पर उक्त सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील एड. लीलाधर गाडगे ने पैरवी की.

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