Nagpur Ramdaspeth Traffic Multi Level Parking: नागपुर शहर के धंतोली और रामदासपेठ में अस्पतालों की भरमार और उनमें आने वाले मरीजों और उनके रिश्तेदारों के कारण निर्माण हुई पार्किंग की समस्या को लेकर धंतोली नागरिक मंडल ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की।
याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद न्यायाधीश उर्मिला जोशी फालके और न्यायाधीश राज वाकोडे ने पुलिस उपायुक्त (यातायात) को सड़कों पर यातायात सुचारु करने के लिए 2 सप्ताह के भीतर आवश्यक और उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है।
अदालत की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने शहर के संयुक्त पुलिस आयुक्त द्वारा 16 जुलाई 2024 को जारी की गई एक अधिसूचना की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया। इस पर हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यातायात पुलिस उपायुक्त को अपने ही विभाग द्वारा जारी की गई।
इस अधिसूचना का सख्ती से क्रियान्वयन करना होगा। इसके लिए अदालत ने पुलिस विभाग को 2 सप्ताह का समय दिया है। ताकि वह इस अधिसूचना को जमीन पर लागू कर सके और अगली सुनवाई पर इसके क्रियान्वयन की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे।
इससे पूर्व 25 अगस्त 2026 को दिए गए अदालती आदेश के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त (यातायात) व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर हुए और एक हलफनामा दायर किया। इस हलफनामे में धंतोली और रामदासपेठ क्षेत्रों की मुख्य यातायात और पार्किंग संबंधी समस्याओं का उल्लेख किया गया है।
रोड ट्रैफिक एजुकेशन संस्थान (IRTE) की रिपोर्ट के हवाले से सड़क पर होने वाली पार्किंग, सड़कों की कम चौड़ाई और यातायात के धीमे प्रवाह का जिक्र किया गया है।
अस्पतालों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और आवासीय क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली भारी पार्किंग की मांग को रेखांकित किया गया है। क्षेत्र में यातायात नियंत्रण उपायों को और मजबूत करने के साथ-साथ बहुमंजिला पार्किंग और ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग सुविधाओं की तत्काल आवश्यकता जताई गई है।