Nagpur APMC Market of National Importance: नागपुर जिले के कलमना में कृषि उत्पन्न बाजार समिति (एपीएमसी) को 'मार्केट ऑफ नेशनल इंपॉर्टस' का दर्जा देने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली गई है। याचिकाकर्ताओं के याचिका वापस लेने की तैयारी दिखाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, इसलिए एपीएमसी को नेशनल दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
हाई कोर्ट की नागपुर बेंच से राहत न मिलने के बाद पूर्व पदाधिकारी अहमद करीम शेख और 5 पदाधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य सरकार ने 2 जून को जारी एक नोटिफिकेशन के जरिए नागपुर एपीएमसी को 'मार्केट ऑफ नेशनल इंपॉर्टस' का दर्जा दिया है।
इस फैसले से मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियों के खत्म होने की संभावना बन गई है और इसके खिलाफ एपीएमसी के कुछ पूर्व पदाधिकारियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में याचिका दायर की है। कोर्ट ने इस पर तुरंत कोई राहत देने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और सुनवाई पेंडिंग है।
यह भी पढ़ें:-नागपुर में नए डीसीपी दीपक अग्रवाल का ‘एक्शन प्लान’; क्राइम ब्रांच ने 5 दिन में की 31 बड़ी कार्रवाइयां
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला पहले से ही हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बाद पिटीशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन वापस लेने की इच्छा जताई। इस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन वापस लेने की इजाजत दे दी और उसे खारिज कर दिया, इसलिए नागपुर एपीएमसी को 'नेशनल इंपॉर्टस का मार्केट' घोषित करने के फैसले के खिलाफ लड़ाई अब हाई कोर्ट में जारी रहेगी।