APMC Director Board Dissolution: राज्यपाल ने राष्ट्रीय बाजार समिति में कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कानून में संशोधन करके समिति का महत्व राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ा दिया गया है। इस कानून से एपीएमसी का वर्तमान निदेशक मंडल स्वत: ही भंग हो जाएगा और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। एडी पाटिल/खंडागले समिति की 2017/2023 की रिपोर्ट पर कार्रवाई जारी रहेगी। भ्रष्टाचार करने वालों को इस कानून के तहत दंडित किया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने जिले के किसानों को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसे लेकर विधायक कृष्णा खोपड़े ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पणन मंत्री जयकुमार रावल का आभार व्यक्त किया। अब नागपुर कृषि उपज बाजार समिति का एक राष्ट्रीय बाजार समिति के रूप में महत्व बढ़ गया है।
5-1 क सरकार राजपत्र में धारा 5 के अंतर्गत स्थापित किसी भी मौजूदा बाजार को ‘राष्ट्रीय महत्व का बाजार’ कह सकते हैं या किसी भी बाजार को ‘राष्ट्रीय महत्व का बाजार’ के रूप में स्थापित कर सकती है। राष्ट्रीय बाजार समिति का गठन ऐसे बाजार को ध्यान में रखकर किया गया है जिसका कारोबार 80 हजार मीट्रिक टन से कम न हो जिसका वार्षिक मूल्य, कारोबार और कृषि उपज अन्य राज्यों से आती हो।
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