Mumbai News In Hindi: जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव नियमों में ग्राम विकास विभाग ने बदलाव करने का निर्णय लिया है।
नए नियम के अनुसार अब ईवीएम मशीन की बैलेट यूनिट पर सबसे पहले राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम होंगे, उसके बाद क्षेत्रीय पार्टियों के और अंत में निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम दिखाई देंगे।
पहले बैलेट यूनिट पर उम्मीदवारों के नाम उनके उपनाम के अक्षरों के अनुसार होते थे, जिससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम नीचे चले जाते थे।
नए नियम के अनुसार, केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य निर्वाचन आयोग में पंजीकृत राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम सबसे पहले दिखेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र में मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम होंगे।
बैलेट यूनिट पर राष्ट्रीय और महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टियों के बाद अन्य राज्यों की मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम होंगे, इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग में पंजीकृत लेकिन अमान्यता प्राप्त पार्टियों के उम्मीदवारों का क्रम रहेगा, सबसे अंत में निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम दिखाई देंगे।
इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, जिससे आगामी चुनावों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, पंचायत समिति चुनाव में उम्मीदवारों की सूची कैसे प्रस्तुत करनी है, इस पर पहले स्पष्ट और एकरूप व्यवस्था नहीं थी।