FSSAI License Mumbai FDA Tukaram Mundhe: मुंबईकरों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए एफडीए ने मुंबई समेत राज्य के सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, बेकरी, क्लाउड किचन और ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म के लिए सख्त खाद्य सुरक्षा नियम लागू कर दिए हैं। नए आदेश के तहत बिना वैध एफएसएसएआई लाइसेंस कारोबार नहीं किया जा सकेगा, जबकि बड़े प्रतिष्ठानों के लिए वार्षिक ऑडिट अनिवार्य होगा।
नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी खाद्य प्रतिष्ठान एफडीए की निगरानी में रहेंगे। महाराष्ट्र के नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और मिलावटमुक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए एफडीए ने व्यापक खाद्य सुरक्षा अनुपालन आदेश जारी किया है। आयुक्त तुकाराम मुंढे द्वारा जारी आदेश के तहत वैध एफएसएसएआई लाइसेंस या
पंजीकरण, स्वच्छता मानकों का पालन, खाद्य पदार्थों की सुरक्षित हैंडलिंग, कर्मचारियों की नियमित स्वास्थ्य जांच और फूड सेफ्टी प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ ही ग्राहकों को मुफ्त सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना होगा। अखबार या छपे कागज में भोजन परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। उपयोग किए गए खाद्य तेल के पुनः उपयोग पर रोक लगाई गई है।
बड़े प्रतिष्ठानों को मेन्यू में कैलोरी और एलर्जन संबंधी जानकारी देनी होगी, जबकि 50 करोड़ रुपए से अधिक कारोबार वाले प्रतिष्ठानों के लिए वार्षिक एफएसएमएस ऑडिट अनिवार्य रहेगा। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, अभियोजन, लाइसेंस निलंबन या रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
ये भी पढ़े:- मध्य रेलवे RPF ने मुंबई लोकल में महिलाओं की सुरक्षा हेतु SOS फीचर लॉन्च किया, जिससे रात में लाइव लोकेशन मिलेगी
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने बाताया की सुरक्षित भोजन हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को नए नियमों का कडाई से पालन करना होगा।