तुकाराम मुंढे (सोर्स: डिजाइन फोटो)
मुंबई

महाराष्ट्र में FDA की बड़ी कार्रवाई! 12.10 लाख का प्रतिबंधित गुटखा जब्त, 14 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

Maharashtra FDA Action: FDA ने राज्यभर में अभियान चलाया है। नागपुर में ₹12.10 लाख का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया गया, वहीं मुंबई के ओलंपिया कॉफी हाउसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया हैं।

गोरक्ष पोफली

Maharashtra Food Safety Drive: त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने राज्यभर में विशेष अभियान चलाया है।

इस अभियान के तहत नागपुर में 12.10 लाख रुपए मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया गया, जबकि तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मुंबई समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में 14 होटल, रेस्तरां और खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।

लाखों के डेयरी उत्पाद जब्त

एफडीए की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, राज्यभर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच के लिए व्यापक कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान दूध और डेयरी उत्पादों का 2,813 किलोग्राम स्टॉक जब्त किया गया, जिसकी कीमत 7.38 लाख रुपए से अधिक बताई गई है।

नागपुर मंडल में एफडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित गुटखे का 12.10 लाख रुपए का जखीरा जब्त किया। इस दौरान दो वाहनों को भी जब्त किया गया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

27 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, 13 को नोटिस

एफडीए ने राज्यभर में 27 होटल, रेस्तरां, ढाबों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर 14 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए। वहीं 13 प्रतिष्ठानों को सुधार संबंधी नोटिस जारी किए गए।

एफडीए ने डेयरी उत्पादों, सुपारी, विभिन्न प्रकार के नमकीन और ताड़ी सहित अन्य खाद्य पदार्थों की भी जांच की। इस दौरान 4.66 लाख रुपए मूल्य की 2,580.7 किलोग्राम खाद्य सामग्री और 12.5 लीटर ताड़ी जब्त की गई।

ओलंपिया कॉफी हाउस पर कार्रवाई

मुंबई में भी एफडीए ने खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों के उल्लंघन के आरोप में सात प्रतिष्ठानों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की। 'सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र' अभियान के तहत मिली एक उपभोक्ता शिकायत के आधार पर 16 सितंबर 2026 को कोलाबा स्थित ओलंपिया कॉफी हाउस का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस सस्पेंड

चेंबूर स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर के निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए गए। इसके बाद कंपनी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई।

घाटकोपर पश्चिम स्थित विश्वास स्वीट्स एंड स्नैक्स का लाइसेंस भी खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के चलते निलंबित किया गया।

एफडीए ने ए-1 जनरल एंड ड्राई फ्रूट्स के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

नायर अस्पताल की कैंटीन का लाइसेंस रद्द

मुंबई सेंट्रल स्थित नायर अस्पताल कैंटीन में निरीक्षण के दौरान स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा संबंधी गंभीर खामियां पाई गईं। मरीजों और आम नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कैंटीन का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

वर्ली स्थित मिलन पंजाब रेस्तरां के खिलाफ अस्वच्छ परिस्थितियों और नियमों के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की गई और उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।

सद्गुरु स्वीट्स का लाइसेंस निलंबित

मलाड पूर्व स्थित सद्गुरु स्वीट्स का लाइसेंस भी खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के उल्लंघन के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

एफडीए अधिकारियों ने कहा कि त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्यभर में जांच अभियान जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

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