Maharashtra Driving License Rules Pratap Sarnaik : महाराष्ट्र में वाहन चालकों के लिए मराठी अनिवार्यता के बाद अब राज्य सरकार ने नया फैसला लिया है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और यात्री वाहन चलाने के लिए महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिपिकेट जरूरी होगा। यह नियम 1 अगस्त 2026 से लागू किया जाएगा। यह घोषणा मंगलवार को विधानसभा में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने की।
सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक दिलीप लांडे व अन्य विधायकों की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मंत्री सरनाईक ने कहा कि नए ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का प्रस्ताव मंजूरी के लिए विधि व न्याय विभाग को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद इसे अगले महीने 1 तारीख से लागू किया जाएगा।
राज्य परिवहन प्राधिकरण ने बिना इजाजत वाइक टैक्सी सर्विस को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाए हैं। साथ ही 18।56 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है। सरकार ने साफ किया कि ऐसे वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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नए नियम के तहत बाइक टैक्सी ड्राइवर हर दिन 5 रुपये का राजस्व इकट्ठा करेंगे। हर सवारी के लिए 2 रुपये कल्याण कोष में जमा करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने या गलत तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग सख्त दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है। महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियमों में महिलाओं, छात्रों और नाबालिग यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान हैं।
एक बाइक टैक्सी चालक के पास नियमानुसार एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एक सार्वजनिक सेवा वाहन ड्राइविंग लाइसेंस (बैज) भी होना चाहिए, यह बैज जारी करने से पहले पुलिस विभाग का चरित्र सत्यापन आवश्यक है। नियमानुसार निजी दोपहिया वाहनों पर यात्रियों का परिवहन नहीं होना चाहिए।