राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी (सौ. सोशल मीडिया ) 
मुंबई

Shilpa Shetty-Raj Kundra की याचिका पर हाई कोर्ट सख्त, एलओसी के बदले 60 करोड़ की शर्त

Bombay High Court ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से कहा है कि एलओसी हटवाने या निलंबित कराने के लिए उन्हें 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे।धोखाधड़ी मामले में दंपति ने चिकित्सा आपात स्थिति का हवाला दिया।

अपूर्वा नायक

Mumbai News In Hindi: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा को निर्देश दिया कि यदि वे अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) हटवाना चाहते हैं, तो उन्हें 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की निरंतर बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

बता दें कि शिल्पा शेट्टी व राज कुंद्रा पर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एक धोखाधड़ी मामले में सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही है। इस सुनवाई के दौरान शिल्पा शेट्टी ने लंदन जाने के लिए एलओसी निलंबित करने की मांग की थी।

अदालत ने कहा पूरी राशि जमा करनी होगी

उनकी याचिका में कहा गया है कि कुंद्रा के पिता को गंभीर और अज्ञात आयरन-अमोनिया की कमी का रोग हुआ है, जिससे उन्हें भारी समस्याएं जैसे रक्तस्राव और बढ़ती सांस की तकलीफ हो रही है। डॉक्टरों ने उन्हें दोबारा कैप्सूल एंडोस्कोपी या डबल-बैलून एंटरस्कोपी कराने की सलाह दी है।

दंपति ने चिकित्सा आपात स्थिति का हवाला देते हुए 20 जनवरी 2026 से पहले यात्रा करने की अनुमति मांगी थी और बताया था कि कुंद्रा के पिता की हालत लगातार बिगड़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा, जो शेट्टी और कुंद्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने पूरी राशि जमा करने के खिलाफ दलील दी और किसी वैकल्पिक जमानत या उचित विकल्प की पेशकश का सुझाव दिया।

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