मुंबई उच्च न्यायालय (सोर्सः सोशल मीडिया) 
मुंबई

Bombay High Court से भाजपा उम्मीदवार को राहत, नामांकन खारिज करने का आदेश रद्द

बॉम्बे हाई कोर्ट ने Navi Mumbai Municipal Election में भाजपा उम्मीदवार नीलेश भोजाने का नामांकन रद्द करने के चुनाव अधिकारी के आदेश को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया।

अपूर्वा नायक

Navi Mumbai News In Hindi: बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार के नामांकन को खारिज करने संबंधी चुनाव अधिकारी के आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया।

कोर्ट ने अब भाजपा प्रत्याशी का नाम स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची में शामिल करने का निर्देश दिया। नवी मुंबई के वार्ड 17 (ए) में नीलेश भोजाने के नामांकन को खारिज करने संबंधी फैसले को "अवैध" करार देते हुए अदालत ने वहां चुनाव पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया।

कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव निर्धारित समय पर आयोजित किए जाएं और मतपत्रों को पुनः मुद्रित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए ताकि सूची में भोजाने का नाम शामिल किया जा सके। भोजाने के नामांकन पत्र को चुनाव अधिकारी ने महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10 (1डी) के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उनकी संपत्ति पर अनधिकृत निर्माण है।

मनमाने ढंग से शक्तियों का प्रयोग

  • अदालत ने बृहस्पतिवार को वार्ड 17 ए (वाशी) में आगामी चुनाव और चुनाव अधिकारी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसने कहा था कि चुनाव अधिकारी ने भौजाने के नामांकन पत्र को खारिज करके "प्रथम दृष्ट्या अवैध और मनमाने ढंग से शक्तियों का प्रयोग" किया।
  • भोजाने ने 31 दिसंबर, 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें चुनाव अधिकारी ने 15 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए उनके नामांकन को अमान्य घोषित कर दिया था।
  • महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10(1 डी) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति या उसके आश्रित परिवार के किसी सदस्य ने कोई अवैध या अनधिकृत संरचना का निर्माण किया हो, तो ऐसा व्यक्ति पार्षद पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
  • भोजाने ने अपनी याचिका में कहा कि यह धारा केवल मौजूदा पार्षद पर लागू होती है, उम्मीदवार पर नहीं, उन्होंने अदालत को बताया कि जिस अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया है, उसका निर्माण मैने नहीं, बल्कि मेरे पिता ने कराया था, उन्होंने कहा कि यह मकान उन्हें माता-पिता से गिफ्ट के रूप में मिला है।

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