Birth Registration ( सोर्स: सोशल मीडिया )  
जालना

देरी पड़ेगी भारी: जालना में जन्म-मृत्यु पंजीकरण 21 दिन में करें, प्रशासन की सख्त चेतावनी

Jalna Birth Registration: जालना प्रशासन की अपील-जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 21 दिनों में कराएं। देरी पर विलंब शुल्क व अतिरिक्त प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।

अंकिता पटेल

Jalna Death Certificate: जालना जन्म या मृत्यु को घटना का समय पर पंजीकरण न होने पर नागरिकों को कई किस्म की प्रशासनिक व कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

इसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत निर्धारित 21 दिनों की समय-सीमा के भीतर संबंधित स्थानीय निकाय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

निर्धारित अवधि के बाद पंजीकरण कराने पर नियमों के अनुसार विलंब शुल्क देना होगा। जिला परिषद की जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जयश्री भुसारे ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने, शैक्षणिक रियायतों, छात्रवृत्तियों, पासपोर्ट, सरकारी नौकरी, मतदान अधिकार व उत्तराधिकार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जन्म व मृत्यु पंजीकरण एक आवश्यक आधार है।

नागरिकों की अनदेखी के चलते अक्सर पंजीकरण में देरी से अतिरिक्त शुल्क,दस्तावेजों की जांच व लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसलिए जन्म या मृत्यु की घटना होते ही तत्काल पंजीकरण कराने की सलाह दी गई है।

कानूनी परेशानियों से बचें

  • निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीकरण न कराने पर नियमों के अनुसार विलंब शुल्क देना पड़ता है व दस्तावेजों की अतिरिक्त जांच भी की जाती है, समय पर पंजीकरण कराने पर निःशुल्क प्रमाण-पत्र उपलब्ध होता है।
  • जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भुसारे ने नागरिकों से अपील की है कि वे सरकार की ओर से तय समय-सीमा के भीतर जन्म व मृत्यु का पंजीकरण कराएं, ताकि अनावश्यक विलंब शुल्क व कानूनी परेशानियों से बचा जा सके।

इन कार्यों के लिए पंजीकरण जरूरी

जन्म पंजीकरण स्कूल में प्रवेश, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान-पत्र, सरकारी योजनाओं व छात्रवृत्तियों का लाभ लेने, पहचान के आधिकारिक प्रमाण के लिए जरूरी है।

वहीं, उत्तराधिकार निर्धारण, संपत्ति का हस्तांतरण, पेंशन व बीमा दावों की प्रक्रिया, बैंक खाते बंद या स्थानांतरित करने, सरकारी रिकॉर्ड अद्यतन रखने के लिए मृत्यु पंजीकरण जरूरी है, जन्म या मृत्यु का पंजीकरण संबंधित नगर परिषद, ग्रापं, सरकारी अस्पताल या अधिकृत पंजीकरण केंद्र में कराया जा सकता है।

पंजीकरण के बिना आधिकारिक प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता। यदि 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराया जाता है, तो बिना किसी अड़चन के प्रमाण-पत्र मिलता है।

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