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महाराष्ट्र

IPS रश्मि शुक्ल को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, फोन टैपिंग मामले में 25 मार्च तक गिरफ्तारी नहीं

आसिफ सईद

मुंबई: वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ल (IPS Rashmi Shukla) को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे की पूर्व पुलिस कमिश्नर रश्मि शुक्ला को 25 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दी। शुक्ल ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है। उनके खिलाफ पुणे के बंड गार्डन थाने में फोन टैपिंग का मामला दर्ज है।

बता दें कि, पुणे पुलिस ने पिछले दिनों कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में रश्मि शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया था। फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तौर पर हैदराबाद में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर तैनात शुक्ला पहले पुणे की पुलिस आयुक्त थीं।

फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के तौर पर हैदराबाद में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर तैनात शुक्ला उस वक्त पुणे की पुलिस आयुक्त थीं। रश्मि शुक्ला के खिलाफ यहां के बूंद गार्डन थाने में कथित रूप से फोन टैपिंग के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 26 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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