महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 13 नवंबर तक अवसर।
1.22 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेजों के मिलान में विसंगतियों के कारण नोटिस।
1.16 करोड़ यानी 95 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं का सत्यापन पूरा।
शेष 6 लाख मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच जारी।
नए और छूटे हुए पात्र मतदाता प्रपत्र-6 भरकर कर सकते हैं आवेदन।
Maharashtra Voter List Revision Verification Deadline: महाराष्ट्र में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और त्रुटियां सुधारने के लिए 13 नवंबर 2026 तक अतिरिक्त समय दिया गया है। प्रारूप सूची में शामिल 1.22 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से 1.16 करोड़ यानी 95 प्रतिशत से अधिक का सत्यापन पूरा हो चुका है। नए और छूटे हुए पात्र मतदाता भी प्रपत्र-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं।
छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची में नाम शामिल कराने और मौजूदा प्रविष्टियों में त्रुटियां दूर करने के लिए नागरिकों को अतिरिक्त समय दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने अब 13 नवंबर 2026 तक आवेदन करने का अवसर दिया है। इसका लाभ नए मतदाताओं के साथ ही उन पात्र नागरिकों को भी मिलेगा, जिनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं।
राज्य की सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूचियां 31 अगस्त 2026 को प्रकाशित की गई थीं। निर्वाचन विभाग के अनुसार, प्रारूप सूची में शामिल लगभग 1.22 करोड़ मतदाताओं के नामों का पुराने गहन पुनरीक्षण के अभिलेखों से मिलान नहीं हो पाया था या उनमें तार्किक विसंगतियां पाई गई थीं। इसके चलते संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे।
मतदाता सूची की जांच और सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों, मतदाता पंजीकरण अधिकारियों और बूथ स्तरीय अधिकारियों ने प्रयास किए। राजनीतिक दलों के सहयोग से अब तक करीब 1.16 करोड़ मतदाताओं के आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उनका सत्यापन पूरा कर लिया गया है।
यह संख्या कुल नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं की लगभग 95 प्रतिशत है। निर्वाचन विभाग ने इन मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए पात्र माना है।
वहीं, शेष लगभग 6 लाख मतदाताओं के दस्तावेज प्राप्त करने और उनके सत्यापन की प्रक्रिया क्षेत्रीय स्तर पर जारी है। बूथ स्तरीय अधिकारी संबंधित मतदाताओं से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज जुटाने का काम कर रहे हैं।
निर्वाचन विभाग ने राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय प्रतिनिधियों (BLA) से भी सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है। अधिकारियों का प्रयास है कि पात्र मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच समय पर पूरी हो और किसी भी योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटने न पाए।
इसके साथ ही नए मतदाताओं और ऐसे पात्र नागरिकों को भी अवसर दिया गया है, जिनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। ऐसे नागरिक 13 नवंबर 2026 तक प्रपत्र-6 भरकर अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
निर्वाचन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें। जिन लोगों को नोटिस मिला है, वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं।
वहीं, पहली बार मतदाता बनने वाले और प्रारूप सूची में नाम दर्ज नहीं करा पाए पात्र नागरिक निर्धारित समयसीमा में आवेदन करें। निर्वाचन विभाग का उद्देश्य सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर पात्र नागरिकों के नाम अंतिम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना है।