Threat and harassment case (सोर्सः सोशल मीडिया) 
चंद्रपुर

पुलिस कॉलोनी के कमरे को लेकर विवाद, महिला से अभद्र गाली-गलौज और धमकी, पीड़ित महिला की थाने में शिकायत

Ballarpur Police Colony Dispute: बल्लारपुर की पुलिस कॉलोनी में आवासीय कमरे को लेकर हुए विवाद में एक महिला से गाली-गलौज और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है।

आंचल लोखंडे

Chandrapur News: पुलिस कॉलोनी स्थित आवासीय कमरे के स्वामित्व को लेकर हुए विवाद में एक महिला के घर में कथित तौर पर जबरन घुसकर अभद्र गाली-गलौज और धमकी देने की घटना 2 फरवरी 2026 की दोपहर सामने आई है। इस घटना से पुलिस कॉलोनी परिसर में हड़कंप मच गया। पीड़ित महिला ने बल्लारपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायतकर्ता पूजा विकास रामटेके (32), निवासी नई पुलिस कॉलोनी, बल्लारपुर ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनके पति विकास रामटेके पुलिस विभाग में कार्यरत थे। पहली पत्नी के निधन के बाद उनका विवाह बौद्ध पद्धति से हुआ था। दूसरी पत्नी होने के कारण ससुराल पक्ष के कुछ लोग उन्हें लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे।

पुलिस आवास खाली करने का नोटिस

बताया गया कि 1 जनवरी 2026 को उनके पति का हृदयाघात से निधन हो गया था। इसके बाद उन्हें पुलिस आवास खाली करने का नोटिस दिया गया। हालांकि, बेटी की दसवीं कक्षा की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अस्थायी रूप से समय मांगा था और वे उसी कमरे में रह रही थीं।

2 फरवरी को दोपहर करीब 3 बजे पति की बहन जयश्री मारणे (निवासी पुणे) तीन अज्ञात व्यक्तियों के साथ कथित तौर पर जबरन कमरे में घुस आई। उसने “यह मेरे भाई का घर है, तुम यहां से निकल जाओ, अब मैं यहां रहूंगी” कहते हुए हंगामा शुरू कर दिया। शोर सुनकर इमारत के अन्य निवासी भी मौके पर इकट्ठा हो गए।

जान से मारने की धमकी

पूजा रामटेके ने साथ आए व्यक्तियों के बारे में पूछताछ की तो आरोप है कि जयश्री मारणे ने अभद्र और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी। भयभीत होकर पूजा रामटेके सीधे बल्लारपुर पुलिस थाने पहुंचीं। पुलिस मौके पर पहुंची और समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि संबंधित महिला ने पुलिसकर्मियों से भी अभद्र भाषा में बात की और नौकरी छिनवाने की धमकी दी।

पूजा रामटेके की शिकायत पर बल्लारपुर पुलिस ने आरोपी जयश्री मारणे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 329(3), 79, 296 और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की आगे की जांच पुलिस कर रही है।

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