(प्रतीकात्मक तस्वीर) 
भंडारा

तुमसर शहर को मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत, रेलवे ने अतिक्रमण हटाने जारी किए नोटिस

Bhandara News: भंडारा जिले के तुमसर शहर में ट्रैफिक जाम और हादसों से राहत मिलने वाली है। देव्हाड़ी रोड और खापा टोली रेलवे क्रॉसिंग पर 65 करोड़ रुपये की लागत से दो फ्लायओवर निर्माण को मंजूरी मिली।

आकाश मसने

Tumsar Two Flyovers Approved: भंडारा जिले के तुमसरवासियों के लिए एक बड़ी और राहतभरी खबर आई है। शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए शासन ने दो बड़े फ्लायओवरों के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

देव्हाड़ी रोड और खापा टोली रेलवे क्रॉसिंग पर करोड़ों रुपये की लागत से बनने वाले इन दोनों फ्लायओवरों को मंजूरी मिलने से नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। खापा टोली फ्लायओवर के लिए 30 करोड़ रुपये, जबकि देव्हाड़ी रोड फ्लायओवर के लिए 35 करोड़ रुपये की निधि मंजूर हुई है।

रेलवे प्रशासन से भी ‘ग्रीन सिग्नल’ मिलने के बाद नागरिकों ने इस निर्णय का स्वागत किया है।इस मंजूरी की जानकारी और आगे की कार्यवाही के लिए सहायक मंडल अभियंता, तहसीलदार और पुलिस निरीक्षक, तुमसर को भी पत्र भेजा गया है।

अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रूख

रेलवे प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही सख्त कदम उठाए हैं कि इन विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। इसके चलते अब तुमसर शहर में विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वे के गोंदिया अनुभाग कार्यालय ने रेलवे की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।

रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और आगामी विकास कार्यों के लिए आवश्यक स्थान खाली कराने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भंडारा–तुमसर लेवल क्रॉसिंग क्रमांक TT-05 (किमी 1055/09) के पास रेल्वे सीमा में अनधिकृत रूप से बनाए गए दुकानों, शेड्स और अन्य निर्माणों को हटाने संबंधी नोटिस जारी की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, 25 अक्टूबर को लगभग 18 दुकानदारों को यह नोटिस दी गई है।इनमें फलों की दुकानें, बाइक रिपेयरिंग की दुकानें, चाइनीज फूड स्टॉल, सलून और नाश्ता केंद्र शामिल हैं।

7 दिनों में अतिक्रमण हटाएं, वरना खर्च की वसूली

रेलवे प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि रेलवे की हद में मौजूद दुकान, पानठेला, शेड, कच्चा-पक्का निर्माण या सामग्री का भंडारण पूरी तरह अवैध है। संबंधित व्यक्तियों को निर्देश दिया गया है कि वे नोटिस प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर अपने खर्च पर अतिक्रमण हटा लें।

यदि निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो रेलवे प्रशासन बिना किसी पूर्वसूचना के शासकीय खर्च पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा, और उस कार्रवाई में हुआ पूरा खर्च अतिक्रमणकारियों से वसूल किया जाएगा।

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