Bhandara Voter List Revision: मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत जिले में 1 लाख 30 हजार 453 मतदाताओं के नाम संभावित रूप से हटाए जाने की स्थिति सामने आई है। जिले के कुल 10 लाख 10 हजार 880 मतदाताओं की विशेष पुनरीक्षण के दौरान जांच की गई।
इसमें स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत, वर्तमान पते पर नहीं मिलने वाले तथा दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की अलग-अलग जांच की गई। प्रारूप मतदाता सूची 24 अगस्त को प्रकाशित की जा चुकी है। अब इस सूची पर आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुनवाई के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों में भंडारा विधानसभा क्षेत्र में संभावित मतदाता कटौती सबसे अधिक है। यहां कुल 3 लाख 72 हजार 885 मतदाता दर्ज हैं, जिनमें से 58 हजार 26 नाम संभावित रूप से हटाए जाने हैं। साकोली विधानसभा क्षेत्र में कुल 3 लाख 29 हजार 972 मतदाताओं में से 38 हजार 209 और तुमसर विधानसभा क्षेत्र में कुल 3 लाख 7 हजार 930 मतदाताओं में से 34 हजार 218 नाम संभावित कटौती में हैं।
पुनरीक्षण के दौरान जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 37 हजार 368 मृत मतदाताओं की प्रविष्टियां मिली हैं। इनमें भंडारा विधानसभा क्षेत्र में 15 हजार 638, साकोली में 13 हजार 532 और तुमसर में 8 हजार 216 मृत मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा 12 हजार 303 मतदाताओं का वर्तमान पता नहीं मिल पाया, जबकि 70 हजार 498 मतदाताओं के स्थायी रूप से स्थानांतरित होने की जानकारी सामने आई है। वहीं 10 हजार 226 मतदाताओं की दोहरी प्रविष्टियां पाई गई हैं।
एसआईआर अभियान के तहत जिले में 1,167 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) नियुक्त किए गए थे। उन्होंने 30 जून से 17 अगस्त तक घर-घर जाकर मतदाताओं के निवास, मृत्यु, स्थानांतरण और दोहरी प्रविष्टि सहित विभिन्न जानकारियों का सत्यापन किया। प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची तैयार की गई है।
स्थायी रूप से स्थानांतरित : 70,498
पता नहीं मिला : 12,303
मृत मतदाता : 37,368
दोहरी प्रविष्टि : 10,226
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन निर्णय अधिकारी सावन कुमार ने कहा कि प्रारूप सूची में जिन पात्र और जीवित मतदाताओं के नाम नहीं हैं, वे निर्धारित अवधि में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर आपत्ति दर्ज कराएं। सुनवाई के बाद पात्र मतदाताओं के नाम नियमानुसार दोबारा शामिल किए जा सकते हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना नाम जांचने की अपील की है।