औरंगाबाद : बीते रविवार की शाम मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे (MNS Supremo Raj Thackeray) ने शहर में एक जनसभा (Public Meeting) को संबोधित करते हुए मस्जिदों (Mosques) पर लगे लाउडस्पीकर (Loudspeakers) तीन दिन में हटाने के लिए राज्य सरकार (State Government) को अल्टिमेटम देने के साथ ही दिए गए भड़काऊ भाषण ( Inflammatory Speeches) को लेकर शहर के सिटी चौक थाना में विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने राज ठाकरे के अलावा जनसभा आयोजकों पर भी मामला दर्ज किया है।
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रविवार की देर शाम मनसे सुप्रीमो राज ठाकरे की शहर के मराठवाडा सांस्कृतिक मंडल पर एक जनसभा का आयोजन किया गया था। जनसभा के आयोजन के लिए शहर पुलिस प्रशासन (City Police Administration) द्वारा 16 शर्तें रखी गयी थी। शर्तों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई (Legal Action) करने चेतावनी भी मनसे नेताओं (MNS Leaders) को दी गई थी। उन शर्तो में कई शर्तोे का उल्लघंन राज ठाकरे और जनसभा आयोजकों द्वारा किया गया। राज ठाकरे ने अपने भाषण में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर हटाने को लेकर सरकार को चेतावनी देने के साथ ही लाउडस्पीकर न हटाने पर राज्य में कानून व्यवस्था बिगाडऩे की धमकी दी थी। राज ठाकरे के सभा के बाद शहर के सभी आला पुलिस अधिकारी और विविध जांच एजेंसिंया ने उनके भाषण का डेटा जमा किया। उसके बाद पुलिस ने तत्काल जनसभा में पुलिस द्वारा डाली गई किन शर्तों का उल्लघंन किया गया, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की। यह रिपोर्ट तत्काल गृह मंत्रालय को भेजी गई। गृह मंत्रालय (Home Ministry) से आदेश मिलते ही शहर पुलिस प्रशासन ने मंगलवार की दोपहर सिटी चौक थाना में राज ठाकरे और जनसभा के आयोजकों पर धारा 116,117,153 भारतीय दंड संहित 1973 सुधारित 31 जुलाई 2017 के तहत मामला दर्ज किया। इसको लेकर सिटी चौक थाने में तैनात पीएसआई गजानन इंगले ने शिकायत दी। इसी शिकायत पर राज ठाकरे और जनसभा के आयोजकों पर मामला दर्ज किया गया। आगे की जांच सिटी चौक थाना के पीआई अशोक गिरी कर रहे है।