फायर एनओसी (फोटो- सोशल मीडिया)  
औरंगाबाद

छत्रपति संभाजीनगर में फायर NOC को लेकर मनपा सख्त; होटलों और अस्पतालों की जांच के लिए दो विशेष दल गठित

Sambhajinagar Fire Safety: छत्रपति संभाजीनगर मनपा ने फायर एनओसी नियमों के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाया है। अस्पतालों और होटलों की सुरक्षा जांच के लिए दो विशेष टीमों का गठन किया गया है।

रूपम सिंह

Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation Fire safety NOC: दिल्ली के एक होटल में लगी भीषण आग की घटना के बाद शहर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर मनपा ने गंभीर कदम उठाए हैं। फायर एनओसी नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए कल मंगलवार से अग्निशमन विभाग के दो विशेष दल विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेंगे।

अब तक 30 से अधिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत भी दिए गए हैं। मनपा आयुक्त अमोल येडगे ने हाल ही में आयोजित बैठक में फायर एनओसी के मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं।

इसके अनुसार अग्निशमन विभाग ने अस्पतालों, होटलों, रेस्टोरेंटों तथा अधिक भीड़भाड़ वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। नोटिस प्राप्त प्रतिष्ठानों से आवश्यक दस्तावेज और स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुसार संबंधित प्रतिष्ठानों को वर्ष में कम से कम दो बार फायर एनओसी की प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है।

इसके लिए अग्निशमन उपकरणों की नियमित जांच कर उन्हें कार्यक्षम होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके बाद अग्निशमन विभाग द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाता है। जांच अभियान को गति देने के लिए दो स्वतंत्र दल गठित किए गए हैं। ये दल शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, आपातकालीन निकास मार्ग, अग्निशमन उपकरणों की स्थिति तथा नियमों के पालन की जांच करेंगे।

अस्पताल व होटलों पर मनपा का विशेष ध्यान

अग्निशमन विभाग ने अभियान के प्रथम चरण में अस्पतालों, होटलों, रेस्टोरेंटों और बड़े व्यावसायिक परिसरों को प्राथमिकता दी है। जिन स्थानों पर नागरिकों की अधिक भीड़ रहती है, वहां अग्नि सुरक्षा में लापरवाही गंभीर हादसों का कारण बन सकती है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अशोक खांडेकर ने बताया कि नोटिस जारी करने का अभियान और तेज किया जाएगा।

संबंधित प्रतिष्ठानों को अग्निशमन उपकरण स्थापित करने वाली एजेंसी से उपकरणों की कार्यक्षमता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद विभाग द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। छत्रपति संभाजीनगर मनपा ने कहा कि फायर एनओसी नहीं लेने व सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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