गोवंश संरक्षण (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया) 
औरंगाबाद

छत्रपति संभाजीनगर में गोवंश संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई; अपराध शाखा ने बीफ व्यापारी को लिया हिरासत में

Sambhajinagar Crime News: छत्रपति संभाजीनगर की अपराध शाखा ने गोवंश मांस की मांग और आपूर्ति के मामले में खोकडपुरा निवासी व्यापारी फैयाज खान को सिटी चौक थाना क्षेत्र से हिरासत में लिया है।

रूपम सिंह

Chhatrapati Sambhajinagar Animal cruelty: छत्रपति संभाजीनगर शहर की अपराध शाखा ने गोवंश संरक्षण कानून से जुड़े एक मामले में कार्रवाई करते हुए एक व्यापारी को हिरासत में लिया है। आरोपी पर कथित रूप से गोवंश मांस की मांग करने का आरोप है। पुलिस ने उसके खिलाफ विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है।

पुलिस के अनुसार, 5 जून 2026 को सिटी चौक पुलिस थाने में महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976, पशुओं पर क्रूरता निवारण अधिनियम, भारतीय शस्त्र अधिनियम तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच अपराध शाखा और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से कर रही थी।

जांच के दौरान अपराध शाखा को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग गोवंश मांस की आपूर्ति और मांग से जुड़े नेटवर्क में शामिल हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने तकनीकी और स्थानीय स्तर पर जांच आगे बढ़ाई। इसी दौरान फैयाज खान अली खान (60), निवासी खोकडपुरा, छत्रपति संभाजीनगर का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में यह जानकारी मिली कि बुक्कल गुडा क्षेत्र में संचालित एक बीफ शॉप से गोवंश मांस की आपूर्ति और मांग से संबंधित गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। इसी कड़ी में आरोपी की भूमिका सामने आने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है और पूछताछ के बाद ही आरोपी की भूमिका के संबंध में अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा।

अपराध शाखा के अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य व्यक्तियों और संभावित नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गोवंश मांस की मांग और आपूर्ति का दायरा कितना बड़ा था तथा इसमें और कौन-कौन लोग शामिल थे।

फिलहाल आरोपी से सिटी चौक पुलिस थाने में पूछताछ जारी है। पुलिस ने कहा है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे।

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