महावितरण बिजली चोरी (सोर्सः सोशल मीडिया)
अमरावती

महावितरण का बिजली चोरों पर शिकंजा, अमरावती-यवतमाल में पांच महीने में 2,350 मामले पकड़े

Amravati Electricity Theft: महावितरण के अभियान में अमरावती और यवतमाल में पांच महीनों के दौरान 2,350 बिजली चोरी के मामले पकड़े गए। 4.51 करोड़ की बिजली चोरी सामने आई, अभियान और तेज होगा।

आंचल लोखंडे

Amravati Mahavitaran Action: जोन में बिजली चोरी के खिलाफ महावितरण द्वारा पिछले पांच महीनों में घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और दूसरी कैटेगरी में 2 हजार 350 जगहों पर बिजली चोरी का पर्दाफाश हुआ है, और अकेले अगस्त महीने में 905 बिजली चोरियां सामने आई हैं। सिधे वायर हुकिंग और मीटर में गड़बड़ी के 2 हज़ार 190 मामलों में 4 करोड़ 51 लाख की बिजली चोरी का खुलासा हुआ है, जबकि बाकी 160 मामलों की समीक्षा अभी भी जारी है।

अप्रैल में शुरू हुए इस औचक निरीक्षण अभियान में अमरावती ज़िले में 10 लाख 20 हज़ार यूनिट (2 करोड़ 16 लाख 55 हज़ार ) के 1,164 मामले पकड़े गए हैं, जबकि यवतमाल ज़िले में 9 लाख 99 हज़ार यूनिट (2 करोड़ 34 लाख 75 हज़ार ) के 1,186 मामले उजागर हुए।

सबसे ज़्यादा 521 बिजली चोरी अचलपुर विभाग में

ज़िले के हिसाब से देखें तो अमरावती ज़िले में सबसे ज़्यादा 521 बिजली चोरी अचलपुर विभाग में पकड़ी गईं। इसके बाद अमरावती ग्रामीण विभाग में 449, मोर्शी विभाग में 112 और अमरावती शहर में 82 चोरी पकड़ी गईं। यवतमाल जिले में सबसे ज़्यादा बिजली चोरी दारव्हा विभाग में पकड़ी गई, यवतमाल क्षेत्र में 407, पांढरकवडा विभाग में 228 और पुसद विभाग में 99 बिजली चोरी पकड़ी गई।

अब तक पकड़े गए 4 करोड़ 51 लाख 31 हज़ार के चोरी हुए बिलों में से 1,260 ग्राहकों ने 2 करोड़ 79 लाख 28 हज़ार का भुगतान किया है। इसमें अमरावती ज़िले में 761 ग्राहकों ने 1 करोड़ 64 लाख 77 हज़ार , जबकि यवतमाल ज़िले में 499 ने 1 करोड़ 14 लाख 51 हज़ार महावितरण के पास जमा किए हैं।

सभी मामलों में दंडात्मक समझौता फ़ीस

इसके अलावा, सभी मामलों में दंडात्मक समझौता फ़ीस ली जा रही है और अब तक 979 मामलों में 32 लाख की समझोता दंड जमा की गई है। इसमें से अमरावती जिले में 626 ग्राहकों से 18 लाख 65 हजार और यवतमाल जिले में 353 ग्राहकों से 13 लाख 52 हजार का समझौता दंड लिया गया है।

इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कानूनी धारा के अनुसार, तय समय में बिजली चोरी की रकम और  जुर्माना भरने वालों पर सीधी आपराधिक कार्रवाई की जा रही है। इस धारा में तीन साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। अभी, जिन ग्राहकों की बिजली बकाया होने की वजह से बिजली आपूर्ति काट दी गई है, उनकी खास जांच चल रही है और अगर बकायादार बिना इजाज़त के दूसरी जगहों से बिजली इस्तेमाल करते पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है।

वितरण और वाणिज्यिक नुकसान को कम करके ग्राहकों  को आसानी से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आने वाले दिनों में यह खास अभियान और तेज किया जाएगा। बिजली चोरी कानून के तहत एक गंभीर अपराध है और इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है, इसलिए महावितरण ने बिजली ग्राहकों से अपील की है कि वे सिर्फ इजाज़त वाली बिजली ही उपयोग करें। 

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