Highlights:
प्राइवेट बस संचालक एसटी महामंडल द्वारा निर्धारित किराए से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त किराया ही वसूल सकते हैं।
दिवाली के दौरान यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने और अन्य नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए छह भरारी टीमें तैनात की गई हैं।
पिछले एक सप्ताह में प्राइवेट यात्री और स्कूल बसों सहित कुल 105 बसों की जांच की गई।
Amravati Private Bus Inspection: दिवाली की छुट्टियों की वजह से अपने गांव जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ गई है, और इसी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ प्राइवेट बस चालकों द्वारा मनमाने तरीके से अतिरिक्त किराया वसूले जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं।
यात्रियों की इस आर्थिक लूट को रोकने के लिए प्रादेशिक परिवहन विभाग (आरटीओ) एक्शन मोड में आ गया है। एसटी महामंडल द्वारा तय किए गए किराए से अधिकतम 50 प्रतिशत अधिक किराया वसूलने की ही अनुमति प्राइवेट बस चालकों को है। इस सीमा का उल्लंघन कर ज्यादा किराया वसूलने वाले बस चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इसके लिए आरटीओ ने छह भरारी टीमें तैनात की हैं। दिवाली के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक अपने गांव जाने के साथ-साथ विभिन्न शहरों की ओर यात्रा करते हैं। इसलिए प्राइवेट पैसेंजर बसों की मांग काफी बढ़ जाती है। यात्रियों की इस मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ बस चालक मनमाने तरीके से किराया बढ़ा देते है। नतीजतन, यात्रियों को नियमित किराए से कई गुना अधिक रकम चुकानी पड़ती है। इस प्रकार की अवैध वसूली पर अंकुश लगाने के लिए आरटीओ ने किराए की सीमा स्पष्ट कर दी है।
एसटी महामंडल के तय किराए के 50 प्रतिशत तक ही अतिरिक्त किराया वसूला जा सकता है, और यदि इससे ज्यादा रकम वसूली जाती है, तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, आरटीओ की भरारी टीमों ने पिछले एक हफ्ते में 105 प्राइवेट पैसेजर और स्कूल बसों की जांच की। इनमें से कुल 71 बसों में विभिन्न प्रकार की खामियां पाई गई। मनमाना किराया वसूलने वाली 5 बसों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई, जबकि तय सीमा से अधिक सामान ढोने वाली 35 बसों पर भी जुर्माना लगाया गया।
इस पूरी कार्रवाई के तहत कुल 71 बस चालकों से 5 लाख 51 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जा सकता है, और यदि इससे ज्यादा रकम वसूली जाती है, तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, आरटीओ की भरारी टीमों ने पिछले एक हफ्ते में 105 प्राइवेट पैसेजर और स्कूल बसों की जांच की। इनमें से कुल 71 बसों में विभिन्न प्रकार की खामियां पाई गई। मनमाना किराया वसूलने वाली 5 बसों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई, जबकि तय सीमा से अधिक सामान ढोने वाली 35 बसों पर भी जुर्माना लगाया गया।
एसटी महामंडल द्वारा तय किए गए किराए से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त किराया वसूलने की ही प्राइवेट बस चालकों को छूट है। यदि इससे ज्यादा किराए की मांग की जाती है, तो यात्री सीधे आरटीओ से इसकी शिकायत करें। अत्यधिक किराया वसूली, नियम विरुद्ध माल ढुलाई और कागजातों में गड़बड़ी पर कार्रवाई करने के लिए छह भरारी टीमें तैनात की गई हैं। यात्रियों की शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा।